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बाप अपने बच्चों से करता था यौन शोषण, दादी ने दर्ज कराया केस

अपने बच्चों और भतीजे के साथ यौन शोषण के आरोप में बेंगलुरु में रहने वाले एक बिजनसमैन के खिलाफ उसकी मां ने इंदौर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बिजनसमैन के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

Vidushi Mishra
Published on: 24 April 2019 7:16 AM GMT
बाप अपने बच्चों से करता था यौन शोषण, दादी ने दर्ज कराया केस
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इंदौर : अपने बच्चों और भतीजे के साथ यौन शोषण के आरोप में बेंगलुरु में रहने वाले एक बिजनसमैन के खिलाफ उसकी मां ने इंदौर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बिजनसमैन के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

बच्चों -दो लड़के और एक लड़की ने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज कराए गए हैं। सबसे छोटे बच्चे की उम्र तीन साल है।

इस साल की शुरुआत में बिजनसमैन की मां और बहन ने उसके खिलाफ बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले में इंदौर और बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कराई थी।

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शुरुआत में पुलिस ने आईपीसी और जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट के तहत मामला दर्ज किया था लेकिन शिकायतकर्ता के आग्रह पर पॉक्सो की धाराएं भी जोड़ी गईं। दादी और बुआ की शिकायत के आधार पर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने भी बच्चों से बात की थी।

पुलिस ने नहीं लगाई थीं पॉक्सो की धाराएं

बच्चों ने पिछले साल अपनी दादी को सारी बात बताई थी। फरवरी 2019 में जब आरोपी इंदौर आया, तो उसकी मां, बहन और जीजा ने उससे इस बारे में पूछताछ की।

इसके बाद आरोपी की मां और बहन ने एफआईआर दर्ज कराई। इसी साल 9 मार्च को जिला सीडब्ल्यूसी ने मामले में पॉक्सो ऐक्ट के तहत केस दर्ज करने की सिफारिश की।

जब पुलिस ने एक महीने तक ऐसा नहीं किया तो बच्चों की दादी ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्राइवेट शिकायत दर्ज कराई। मैजिस्ट्रेट संजय भलावी ने बच्चों के बयान दर्ज किए।

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आरोपी को हो सकती है 7 साल की सजा

कोर्ट ने सीआरपीसी की तहत दर्ज ऐप्लिकेशन को खारिज किया और याचिकाकर्ता को पुलिस के पॉक्सो ऐक्ट की धाराएं न लगाने पर नई शिकायत दर्ज करने का अधिकार भी दिया।

जांच के बाद पुलिस ने पॉक्सो ऐक्ट की संबंधित सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया, जिससे आरोपी को 7 साल की जेल हो सकती है।

Vidushi Mishra

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