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कावेरी जल विवाद: आदेश में बदलाव के लिए कर्नाटक सरकार ने खटखटाया SC का दरवाजा
नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार ने 20 सितंबर के आदेश में बदलाव की मांग करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कर्नाटक सरकार का कहना है कि उसके जलाशयों में पर्याप्त पानी नहीं है।
कोर्ट ने ये दिया था आदेश
गौरतलब है कि न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 20 सितंबर को दिए आदेश में कर्नाटक को निर्देश दिया था कि वह 27 सितंबर तक हर दिन तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का 6000 क्यूसेक पानी छोड़े।
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3000 हजार क्यूसेक की बढ़ोत्तरी को कहा था
सर्वोच्च न्यायालय ने निगरानी समिति की ओर से निर्धारित पानी की मात्रा में तीन हजार क्यूसेक की बढ़ोत्तरी की है। इसी के मद्देनजर कर्नाटक ने हालिया याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में असमर्थता जताई है। उसने कहा, उसके पास बेंगलुरु सहित अन्य शहरों में आपूर्ति के लिए पर्याप्त जल नहीं है।
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कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड गठन के आदेश
कोर्ट ने 20 सितंबर को केंद्र को भी कावेरी जल विवाद निपटारा न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के निर्देश के अनुरूप चार हफ्तों में कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड (सीडब्ल्यूएमबी) का गठन करने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 12 सितंबर को दोनों राज्यों से कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा था। उसने कावेरी जल साझेदारी पर अपने पुराने आदेश में संशोधन किया था।