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कोरोना का कहर: झारखंड में नई गाइडलाइंस, जानिए क्या-क्या रहेगा बंद

देश में कोरोना वायरल एक फिर से दस्तक दे दिया है। इस बार कोरोना अपना विकराल रूप दिखा रहा हैं। एक तरफ महाराष्ट्र ..

Shweta
Published on: 6 April 2021 5:45 PM GMT (Updated on: 6 April 2021 5:52 PM GMT)
कोरोना का कहर: झारखंड में नई गाइडलाइंस, जानिए क्या-क्या रहेगा बंद
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कोरोना ( सोशल मीडिया) 

रांचीः देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से दस्तक दे दिया है। इस बार कोरोना अपना विकराल रूप दिखा रहा हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में कोरोना ने अपना जाल बिछा दिया हैं तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में कोरोना ने रफ्तार पकड़ लिया है। यही वजह है कि झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्कूल और कॉलेज यहां तक की सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया है। सरकार ने एक नई गाइडलाइन तैयार किया।

यह है दिशा निर्देशः

बता दें कि कोरोना को देखते हुए झारखंड सरकार ने नई गाइडलाइन तैयार किया है इस गाइडलाइन के अनुसार शादी को छोड़कर कोई भी आउटडोर या इंडोर कार्यक्रम नहीं होगा। और शादी में 200 से अधिक लोगों शामिल नहीं होगें। इसके साथ ही अंतिम संस्कार में 50 लोग से अधिक लोग नहीं जाएगे।

नहीं निकलेगा की जुलूस-

कोरोना के कारण झारखंड में कहीं भी धार्मिक जुलूस नहीं निकलेगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर पांच से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। यहां तक कि 10वीं व 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं के लिए स्कूल बंद रहेंगे। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर 10वीं व 12वीं की कक्षाएं ऑफलाइन होंगी, जबकि अन्य कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। हालांकि, 10वीं व 12वीं की ऑफलाइन कक्षाओं को अनिवार्य नहीं किया गया है, इसके लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य है।

मेला पर रोकः

बता दें कि झारखंड में कोरोना को देखते हुए मेले व प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ सभी जिम व स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे। सभी प्रकार की खेल गतिविधियां नहीं होंगी। केवल स्पोर्ट्स पर्शन को स्टेडियम में प्रशिक्षण की अनुमति होगी। यहां तक की सभी पार्क बंद रहेंगे। और सभी रेस्टोरेंट क्षमता से 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ ही खुलेंगे।

धार्मिक स्थलों पर ऐसी होगी पूजाः

कोरोना वायरस के फैलने से लोगों में डर बना हुआ है जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने धार्मिक स्थलों, पूजन स्थलों पर 50 फीसद क्षमता से अधिक लोग नहीं जुटेंगे। यहां दो गज की शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।

इन नियमों को भी जानेः

बता दें कि इस नियम के अनुसार शादी व अंतिम कर्म के अलावा कोई भी हॉल देर रात तक खुला नहीं रहेगा। इसके साथ ही दुकान, रेस्टोरेंट व क्लब रात के आठ बजे के बाद बंद हो जाएगा। यहां तक की बस टैक्सी ऑटो रिक्शा और अन्य भीड़भाड़ जगह पर बिना मास्क के जाना वर्जित।

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