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Fodder Scam: डोरंडा कोषागार गबन मामले में आज CBI की विशेष अदालत लालू यादव समेत अन्य दोषियों को सुनाएगी सजा
Fodder Scam: चारा घोटाले में अबतक दर्ज कुल 6 मामलों में से पांच मामलों में लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया गया है।
Fodder Scam : सोमवार को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ₹139.5 करोड़ के डोरंडा कोषागार गबन मामले में राजद प्रमुख और पूर्व बिहार मुख्यमंत्री प्रमुख लालू प्रसाद यादव सहित अन्य दोषियों की सजा का निर्धारण करेगी। चारा घोटाले के अंतर्गत डोरंडा कोषागार गबन मामला अबतक का पांचवा मामला है जिसमें लालू प्रसाद यादव अदालत द्वारा दोषी पाए गए हैं।
चारा घोटाले में अबतक दर्ज कुल 6 मामलों में से पांच मामलों में लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया गया है तथा साथ ही छठवें मामले की सुनवाई अभी भी जारी है।
डोरंडा कोषागार गबन मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी
चार घोटाले के अंतर्गत इस हालिया डोरंडा कोषागार गबन मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था। आपको बता दें कि यह मामला 1990-96 के दौरान बिहार के डोरंडा कोषागार से ₹139 करोड़ राशि की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ लालू प्रसाद यादव को अबतक चारा घोटाले के पांच मामलों में अदालत द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है।
इससे पूर्व बीते वर्ष अप्रैल माह में झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े मामलों में से एक दुमका कोषागार से धोखाधड़ी से निकासी के मामले में दोषी ठहराए जाने के पश्चात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी गयी थी। इससे भी पूर्व आपको बता दें कि लकु प्रसाद यादव को अक्टूबर 2020 में चाईबासा कोषागार घोटाला मामले और फरवरी 2020 में देवघर कोषागार घोटाला मामले में पहले ही जमानत दे दी जा चुकी थी।
प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर लालू
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर पूर्व बिहार मुख्यमंत्री के लिए प्रवर्तन निदेशालय के रूप में मुसीबत खड़ी हो गई है और लालू यादव अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर आ गए हैं। ईडी ने सीबीआई के चारा घोटाले से जुड़े दो मामलों को संभालने के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
ईडी द्वारा देवघर कोषागार से 3.76 करोड़ रुपये की अवैध निकासी और दुमका कोषागार से 34.91 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला अपने अंतर्गत लेकर जांच की जा ही है। आपको बता दें कि इन मामलों के अंतर्गत सीबीआई की विशेष अदालत ने 19 मार्च 2018 और 9 अप्रैल 2018 को शामिल सभी दोषियों को सजा सुनाई थी।