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Jharkhand News: कोरोना की तीसरी लहर के बीच झारखंड में अनलॉक 5 की घोषणा।

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अनलॉक 5 के तहत कई रियायतों की घोषणा की है। तीसरी लहर की आहट के बीच राज्य सरकार ने सभी दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी है।

Jharkhand Shahnawaz Idrisi
Published on: 1 July 2021 10:07 AM IST
Announcement of Unlock 5 in Jharkhand
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झारखंड में अनलॉक 5 की घोषणा: फोटो- सोशल मीडिया  

Jharkhand News: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अनलॉक 5 के तहत कई रियायतों की घोषणा की है। तीसरी लहर की आहट के बीच राज्य सरकार ने सभी दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी है। इतना नही नहीं राज्य के अंदर बसों के परिचालन की भी अनुमति दे दी गई है। बंद पड़े सिनेमा हॉल, पार्क, बार, रेस्तरां और मल्टीप्लेक्स को सीमित संख्या के साथ खोलने की इजाज़त दी गई है। हालांकि, राज्य में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके तहत शनिवार रात 8 बजे से लेकर

सोमवार सुबह छह बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

झारखंड में अनलॉक 5 की घोषणा: फोटो- सोशल मीडिया


इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लॉकडाउन में रियायतें.

1. सभी जिलों में सभी दुकानें 8 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी ।

2. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे ।

3. शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल - किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी । स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे ।

4. सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे ।

5. स्टेडियम, gymnasium और पार्क खुल सकेंगे।

6. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे ।

झारखंड में अनलॉक 5 की घोषणा: फोटो- सोशल मीडिया


7. आँगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी ।

8. 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा ।

9. बैंकवेट हॉल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

10. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे ।

11. जुलूस पर रोक जारी रहेगी ।

12. राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई।

13. इंटर स्टेट बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी ।

14. पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं।

15. भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी।

16. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी ।

17. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी ।

18. निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा।

19. दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा ।

20. दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine नहीं होगा । आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी।

21. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है ।

22. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी ।



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Shashi kant gautam

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