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Jharkhand News: रामगढ़ विधायक ममता देवी गोला में हुए गोलीकांड में दोषी करार, भेजी गईं जेल
Jharkhand News: झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला में वर्ष 2016 में हुए गोलीकांड में मुख्य आरोपी रामगढ़ विधायक ममता देवी को अदालत से दोषी करार दिया गया है। जबकि सजा पर कोर्ट 12 दिसंबर को आदेश देगी।
Jharkhand News: झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला में वर्ष 2016 में हुए गोलीकांड में मुख्य आरोपी रामगढ़ विधायक ममता देवी को अदालत से दोषी करार दिया गया है। जबकि सजा पर कोर्ट 12 दिसंबर को आदेश देगी। आपको बता दे, कि 2016 में रामगढ़ के गोला में हुए गोलीकांड को लेकर रामगढ़ में 79/ 2016 केश दर्ज किया गया था। इस मामले को लेकर हजारीबाग में वर्ष 2021 से यह मामला चल रहा है। आज गुरुवार को इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर विधायक ममता देवी को दोषी करार दिया है।
आपको बता दें, कि इस मामले में 45 गवाही हुई, हजारीबाग में उस वक्त तत्कालीन बीडीओ के अधिवक्ता आत्माराम चौधरी ने बताया, कि धारा 147, 148, 149, 307, 332 326, 333 के तहत मामला चल रहा था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान विधायक ममता देवी समेत कुल 13 लोगों को हिरासत में लेकर जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है। इस दौरान बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद दोषी करार दी जा चुकीं विधायक ममता देवी से मुलाकात करने के लिए पहुंचीं।
वहां उन्होंने मुलाकात करने के बाद कहा, कि हमको न्याय पर पूरा भरोसा है। वह इस मामले को लेकर अब हाइकोर्ट में अपील करेंगीं और यह भ्रम न रहे कि उनकी विधायकी जाने वाली है। 20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आईपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे। इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गए थे. सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई थी।
पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हुई और पुलिस को आत्मरक्षा बचाव के लिए फायरिंग करनी पड़ी थी। इस घटना में कुछ लोगों की मौत और करीब तीन दर्जन लोग घायल भी हुए थें। इस सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोटें आयी थीं। गोली कांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तो गोलीकांड पूरे देश में बहुत चर्चा का विषय बना था।