×

Pooja Singhal Case: निलंबित IAS पूजा सिंघल को नहीं मिली राहत, 8 जून तक रहेंगी न्यायिक हिरासत में

Pooja Singhal Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी ने बुधवार को अदालत के सामने पेश किया, जहां से उन्हें 8 जून यानि 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Krishna Chaudhary
Published on: 26 May 2022 1:45 AM GMT
Suspended IAS Pooja Singhal
X

निलंबित IAS पूजा सिंघल

Pooja Singhal Case: झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल (IAS officer Pooja Singhal) की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में अरेस्ट पूजा को ईडी ने बुधवार को अदालत के सामने पेश किया, जहां से उन्हें 8 जून यानि 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल (IAS officer Pooja Singhal) के वकील ने उनकी खराब सेहत का जिक्र करते हुए जेल भेजने के बजाय रिम्स भेजने का आग्रह किया था। जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। हालांकि जेल प्रशासन की ओर से उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा और जरूरत के मुताबिक मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करायी जा सकेगी।

तीन बार लिया गया रिमांड पर

IAS अधिकारी पूजा सिंघल (IAS officer Pooja Singhal) को प्रवर्तन निदेशालय की टीम (ED Team) ने तीन बार में 14 दिनों तक रिमांड में लेकर लंबी एवं गहन पूछताछ की । ईडी ने खनन और मनरेगा के करप्शन के मामले में सिंघल को 11 मई को अरेस्ट किया था। उस दिन कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया और 5 दिनों के लिए रिमांड पर पूछताछ की स्वीकृति दे दी। दूसरे दिन 12 मई को ईडी की टीम ने उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की।

16 मई को एकबार फिर पूजा सिंघल (IAS officer Pooja Singhal) को ईडी के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया और दूसरी बार उन्हें 4 दिनों का रिमांड दिया गया। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद 20 मई को उन्हें तीसरी बार रिमांड पर लिया था। सिंघल से 14 दिनों तक रिमांड में रखकर लगातार पूछताछ की गई। बुधवार को अदालत में पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सिंघल को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के महिला वार्ड में रखा गया है।

बता दें कि निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल (IAS officer Pooja Singhal) झारखंड की पहली महिला आईएएस अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई इस अंजाम तक पहुंची है। ईडी सूत्रों की मानें तो खनन लीज और मनी लांड्रिंग से जुड़ी जानकारियों के आधार पर उनकी मुश्किलें आने वाले समय और बढ़नी तय है।

Deepak Kumar

Deepak Kumar

Next Story