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National Games Scam: CBI की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी, राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले पर एक्शन
CBI Raid in National Games Scam: झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला (National Games Scam) मामले को लेकर आज सीबीआई (CBI) की ओर से देश के कई शहरों में छापेमारी की जा रही है।
National Games Scam : झारखंड की राजधानी रांची समेत कई अलग-अलग जगहों पर गुरुवार को सीबीआई की टीम ने राष्ट्रीय खेल घोटाला (National Sports Scam) मामले को लेकर छापेमारी किया। सीबीआई की टीम ने गुरुवार की सुबह सुबह ही पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड मारी। सीबीआई का तलाशी अभियान झारखंड में हुए 34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के मामले में चलाई गई। रांची के पंडरा स्थित बंधु तिर्की के आवास पर सीबीआई की टीम ने तलाशी अभियान चलाया इसके अलावा मोराबादी स्थित पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के सरकारी आवास पर भी सीबीआई ने घोटाले से जुड़े काग जात को लेकर जांच किया बता दें सीबीआई झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद रांची के अलग-अलग ठिकानों पर आज छापेमारी कर रही है।
देश के कई शहरों में छापेमारी जारी
बहुचर्चित 34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले को लेकर सीबीआई की टीम गुरुवार को देश के कई शहरों में छापेमारी कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई द्वारा की जा रही इस कार्यवाही में झारखंड के 12 जगहों पर तो पटना तथा दिल्ली में दो जगहों पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गौतम बुध नगर जनपद में भी सीबीआई द्वारा राष्ट्रीय खेल घोटाले के मामले को लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
2011 में आयोजित हुआ था 34वां राष्ट्रीय खेल
34 वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन साल 2011 में झारखंड में किया गया था उस दौरान या खेल आयोजन फरवरी महीने में 22 तारीख से शुरू होकर 26 मार्च तक चला था। इस आयोजन पर आरोप लगा कि इस दौरान आयोजन तथा स्पॉट कामले के निर्माण में बड़े स्तर का घोटाला किया गया है। जिसके बाद इस मामले को लेकर सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो ने 22 अप्रैल को दो अलग-अलग मामलों को लेकर मुकदमा दर्ज किया था।
सीबीआई द्वारा दर्ज इस मामले में 34वें राष्ट्रीय खेल के कार्यकारिणी अध्यक्ष रहे आरके आनंद उस वक्त कोषाध्यक्ष रहे मधुकांत पाठक महासचिव रहे एसएस हाशमी तथा 34 वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के वक्त खेल निदेशक रहे पीसी मिश्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा-120, 420 तथा पीसी एक्ट 1988 की धारा 13(2) तथा 13(1)(d) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें इस मामले में मुकदमा तक दर्ज हुआ जब एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया की इस मामले की जांच की जाए।