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निजी स्कूलों की फीस वसूली मामला: झारखंड हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई

झारखंड में निजी स्कूलों की फीस वसूली मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई...

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Newstrack NetworkPublished By Ragini Sinha
Published on: 15 July 2021 3:21 PM IST
Private school fee recovery case heard in Jharkhand HC
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निजी स्कूलों की फीस वसूली मामला (social media)

निजी स्कूलों के फीस वसूली मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में यह सुनवाई हुई है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई

स्कूलों के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने बताया कि न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की है। उन्होंने कहा करीब डेढ़ साल से स्कूल बंद हैं और ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। वहीं, कई अभ‍िभावकों की जॉब चली गई है, कई लोगों की सैलरी भी कम हुई है। ऐसे में देशभर के कई राज्यों में स्कूलों की फीस मामले को लेकर सुनवाई हुई है।

दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि झारखंड सरकार ने जिस दिल्ली सरकार की तर्ज पर स्कूल में फीस न लेने का आदेश दिया है। उस दिल्ली सरकार के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

दिल्ली सरकार की याचिका को किया खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने उस आदेश को गलत करार देते हुए रद्द कर दिया है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।झारखंड में निजी स्कूलों के फीस वसूली मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में यह सुनवाई हुई है।



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Ragini Sinha

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