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UP Shikshak Bharti: 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों को एक अंक का मिला याची लाभ
UP Shikshak Bharti: सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों को 1 अंक का याची लाभ मिला है। यह लाभ शिक्षक भर्ती के बाल मनोविज्ञान के प्रश्न में मिला है।
Karuna Shankar Case (Social Media)
UP Shikshak Bharti: 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थिय़ों के लिए खुशखबरी। उत्तर कुंजी विवाद में कोर्ट का फैसला अभ्यर्थियों के अनुकूल आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों को 1 अंक का याची लाभ मिला है। यह लाभ शिक्षक भर्ती के बाल मनोविज्ञान के प्रश्न में मिला है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों का चयन एक नंबर से रुक रहा था उनका रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद डबल बेंच ने 25 अगस्त, 2021 को उत्तर कुंजी विवाद पर अभ्यर्थियों को 1 अंक का दिया था याची लाभ। इसके बाद इलाहाबाद डबल बेंच के आर्डर को सरकार ने 7 अप्रैल, 2022 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था।
बता दें कि 6 जनवरी, 2019 को आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने छह प्रश्नों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमे एक प्रश्न ऐसा था जिसके चारों विकल्प गलत थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को पांच प्रश्नों पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था, जिन्होंने उस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश की थी। यहां पर शर्त थी कि अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की हो और एक नंबर से फेल हो रहे हो।
इन प्रश्नो को लेकर हुआ था विवाद
69000 शिक्षकों के भर्ती प्रश्नपत्र में बुकलेट नंबर A के प्रश्न संख्या 60 में पूछा गया था, कि- शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है। जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा दी गई है।' इस प्रश्न में दिए गए चारों विकल्प गलत थे। इसका सही जवाब ग्राहम बाल्फोर था। लेकिन चयन बोर्ड ने वेलफेयर ग्राह्य को सही उत्तर मान लिया था।