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अजान पर कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम का विवादित बोलः कहा- क्या अल्लाह बहरा है, जो उन्हें बुलाने को चिल्लाना पड़ता है

Azaan Row: कहा- मैं जहां भी जाता हूं, यह अजान मुझे सिरदर्द देती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, आज नहीं तो कल अजान का अंत हो जाएगा।

Ashish Pandey
Published on: 14 March 2023 12:13 AM IST (Updated on: 14 March 2023 4:02 AM IST)
अजान पर कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम का विवादित बोलः कहा- क्या अल्लाह बहरा है, जो उन्हें बुलाने को चिल्लाना पड़ता है
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Azaan Row: कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले ही नेताओं की जुबान फिसलने लगी है। अब पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता के एस ईश्वरप्पा ने विवादित बयान दिया है। मंगलुरु में सोमवार को उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह बहरा है, जो उन्हें बुलाने के लिए लाउडस्पीकर पर चिल्लाना पड़ता है। अजान की आवाज से मुझे सिरदर्द होता है। इस विवादित बयान के बाद

आज नहीं तो कल अजान का अंत हो जाएगा
ईश्वरप्पा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी पास की मस्जिद से अजान शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं, यह अजान मुझे सिरदर्द देती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, आज नहीं तो कल अजान का अंत हो जाएगा।
पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि हिंदू भी मंदिरों में भजन और प्रार्थना करते हैं, हम उनसे ज्यादा धार्मिक हैं।

मंदिरों में हम लाउडस्पीकर इस्तेमाल नहीं करते

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए कहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं की क्या अजान के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर ही अल्लाह नमाज सुनेंगे। हिंदू भी मंदिरों में भजन और प्रार्थना करते हैं। हम उनसे ज्यादा धार्मिक हैं और यह भारत माता हैं जो धर्मों की रक्षा करती हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि अल्लाह केवल तभी सुनता है जब आप माइक का इस्तेमाल करते हैं तो मैं ये जरूर पूछूंगा कि क्या वह बहरा है?

टीपू सुल्तान को मुस्लिम गुंडा कह चुके हैं

यह कोई पहली बार नहीं है कि पूर्व डिप्टी सीएम इस तरह का बयान दिए हैं। इससे पहले भी वे इस तरह के बयान दे चुके हैं। इससे पूर्व उन्होंने 18वीं शताब्दी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को मुस्लिम गुंडा कहा था। पिछले साल एक कांट्रैक्टर के सुसाइड करने के बाद उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। कांट्रैक्टर ने अपने आखिरी मैसेज में ईश्वरप्पा को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था।

हाईकोर्ट में पिछले साल पहुंचा था लाउडस्पीकर का मुद्दा

अजान लंबे समय से बहस का विषय रहा है। इसे लेकर एक वर्ग का तर्क है कि अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अन्य धर्मों के लोगों को परेशान कर सकता है। इसे लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले साल मस्जिदों को कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अजान से अन्य धर्मों के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने वाली दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में किया था बैन

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2005 में ध्वनि प्रदूषण से हेल्थ की परेशानियों का हवाला देते हुए इमरजेंसी को छोड़कर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अक्टूबर 2005 में कोर्ट ने कहा था कि लाउडस्पीकर को साल में 15 दिनों के लिए उत्सव पर आधी रात तक इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है।

Ashish Pandey

Ashish Pandey

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