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कर्नाटक हाईकोर्ट: Twitter MD मनीष माहेश्वरी को हाईकोर्ट से राहत

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को राहत दी है...

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Newstrack NetworkPublished By Ragini Sinha
Published on: 23 July 2021 1:27 PM GMT
Karnataka HC gives relief to Twitter md Manish Maheshwari
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twitter MD मनीष माहेश्वरी को हाईकोर्ट से राहत (social media)

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को राहत दी है। माहेश्वरी ने यूपी पुलिस की ओर से उनके खिलाफ जारी किए गए समन को लेकर याचिका दायर की थी। उन्हें गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई के वीडियो को लेकर किए गए ट्वीट्स मामले में पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होना था।

सेक्शन 160 के तहत नोटिस भेजा जाना चाहिए

मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वह माहेश्वरी का बयान वर्चुअल माध्यम से या उनके आवास पर या कार्यालय आकर दर्ज करे। सेक्शन 41 ए के तहत नोटिस का भेजा जाना ऐसा लगता है कि किसी दुर्भावनापूर्ण से ये भेजा गया है। सेक्शन 160 के तहत नोटिस भेजा जाना चाहिए।

मनीष माहेश्वरी की भूमिका की जांच की गई

पिछली सुनवाई में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि गाजियाबाद पुलिस एक व्यक्ति द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किये गए उस विवादास्पद वायरल वीडियो मामले की जांच करने को लेकर उत्सुक नहीं है, जिसमें ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी की भूमिका की जांच शामिल है.

माहेश्वरी ने दी थी चुनौती

माहेश्वरी ने 23 जून को यूपी पुलिस के समन को चुनौती दी थी। उन्हें एक नोटिस दिए जाने के बाद उन्हें लोनी पुलिस स्टेशन (दिल्ली-यूपी सीमा पर) पूछताछ के लिए बुलाया गया था। माहेश्वरी ने पहले वीडियो कॉल के माध्यम से पूछताछ के लिए उपलब्ध होने की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और शारीरिक उपस्थिति पर जोर दिया था।

क्या था पूरा मामला, यहां जानें

बता दें कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अब्दुल समद के साथ हुई पिटाई की घटना के बाद ट्विटर इंडिया, कई पत्रकारों और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पिछले महीने एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की

Ragini Sinha

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