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Congress Twitter: कांग्रेस को कर्नाटक HC से मिली राहत, ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश पर लगाई रोक
Congress Twitter News: बेंगलुरु की एक अदालत ने कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।
Congress Twitter News: कर्नाटक हाईकोर्ट से आज (08 नवम्बर) कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने पोस्ट हटाने की शर्तों के साथ कांग्रेस (Congress) पार्टी और 'भारत जोड़ो यात्रा' (Bharat Jodo Yatra) के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कहा, कि कांग्रेस को प्रतिवादी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले पोस्ट के स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराने होंगे।
दरअसल, एमआरटी म्यूजिक कंपनी (MRT Music Company) ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल पर KGF-2 के गानों के साथ वीडियो शेयर किए गए हैं। कंपनी की इस शिकायत के बाद बेंगलुरु की एक अदालत ने Congress तथा Bharat Jodo Yatra के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था।
क्या था मामला?
दरअसल, एमआरटी म्यूजिक KGF चैप्टर- 2 फिल्म के साउंड ट्रैक का कॉपीराइट धारक है। इसलिए कंपनी ने कांग्रेस पार्टी पर कॉपीराइट उल्लंघन का केस किया था। यशवंतपुर पुलिस थाने में एमआरटी म्यूजिक की ओर से राहुल गांधी (Rahul Gandhi), जयराम रमेश (JaiRam Ramesh) और सुप्रिया श्रीनेत (Supriya Shrinet) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।
'ऐसी वीडियो से पाइरेसी को बढ़ावा मिलता है'
एमआरटी म्यूजिक कंपनी की तरफ से मिली शिकायत के बाद बेंगलुरु की एक अदालत ने कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था, कि गाने के ओरिजनल वर्जन को कुछ बदलावों के साथ इस्तेमाल में लाया गया है। इस तरह के वीडियो से पाइरेसी को बढ़ावा मिलता है। कोर्ट ने इसके बाद दोनों ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट की थी तल्ख टिप्पणी
शिकायत मिलने के बाद बेंगलुरु की एक कोर्ट ने कांग्रेस और 'भारत जोड़ो यात्रा' के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था, कि गाने के ओरिजनल वर्जन को कुछ बदलावों के साथ इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के मार्केटिंग वीडियो से पाइरेसी को बढ़ावा मिलता है। लेकिन, मंगलवार शाम को कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को राहत देते हुए निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।