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Karnataka Hijab Controversy: कर्नाटक में गरमाया हिजाब का मुद्दा, तीन दिन तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

Karnataka Hijab Controversy: कर्नाटक सरकार ने अगले तीन दिन तक राज्य के सभी स्कूल - कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी किया है।

Krishna Chaudhary
Written By Krishna ChaudharyPublished By Shreya
Published on: 8 Feb 2022 6:55 PM IST (Updated on: 8 Feb 2022 6:56 PM IST)
Karnataka Hijab Controversy: कर्नाटक में गरमाया हिजाब का मुद्दा, तीन दिन तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज
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मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई (फाइल फोटो साभार- सोशल मीडिया)  

Karnataka Hijab Controversy: कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद (Hijab Vivad) काफी बढ़ गया है। विवाद की आंच राज्य के स्कूल- कॉलेजों के संचालन पर भी पड़ने लगा है। दोनों पक्षों की तरफ से दिनभर विरोध प्रदर्शन किया गया। स्कूल-कॉलेजों में माहौल खराब होता देख राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

कर्नाटक सरकार ने अगले तीन दिन तक राज्य के सभी स्कूल - कॉलेज बंद (School College Band) रखने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई (CM Basavaraj Bommai) ने ट्वीट करते हुए इस फैसले की जानकारी दी। सीएम बोम्मई ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए उन्होंने सभी हाई स्कूलों औऱ कॉलेजों को बंद (School College Closed) रखने के आदेश दिए हैं।

हिजाब विवाद में कूदे केंद्रीय मंत्री

वहीं इस विवाद में कंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कूद पड़े हैं। केंद्रीय मंत्री ने हिजाब विवाद के पीछे गजवा - ए - हिंद के होने की बात कही है। उन्होंने इस पूरी कवायद को सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने की साजिश करार दिया।

हिजाब विवाद का पूरा किस्सा

विवाद की शुरूआत 1 जनवरी को तब होती है जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज की 5 लड़कियों को हिजाब पहनने के कारण क्लॉस रूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज प्रशासन ने इसकी वजह नयी यूनिफॉर्म पोलिसी को बताया। लड़कियों ने कॉलेज प्रशासन के फैसले के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर रूख किया। लड़कियों ने अदालत में बताय़ा कि हिजाब पहनने से रोकना उनके संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है।

हाईकोर्ट में सुनवाई

लड़कियों की याचिका पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वो कानून औऱ कारणों के अनुसार चलेंगे। किसी के भावनाओं और जुनून को देखते हुए फैसला नहीं लिया जाएगा। जो संविधान कहेगा, वहीं करेंगे। उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान ही उसके लिए भगवत-गीता है। मामले की सुनवाई फिर बुधवार को होगी।

बता दें कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद कोई नया मुद्दा नहीं है। यहां तीन साल पहले भी हिजाब को लेकर विवाद उत्पनन हो गया था। तब निर्णय लिया गया था कि कोई शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर नहीं आएगा। लेकिन हालिया समय में लड़कियां हिजाब पहनकर आने लगी। ऐसे में इस विवाद ने एकबार फिर तूल पकड़ लिया है।

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