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Karnataka Hijab News : कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर बिगड़े छात्र, हिजाब पर काटा बवाल!

karnataka News : कर्नाटक सरकार ने फैसला लेते हुए Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू कर दी हैं।

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Newstrack NetworkPublished By Ragini Sinha
Published on: 6 Feb 2022 9:10 AM IST
Karnataka hijab controversy
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Karnataka hijab controversy (Social Media) 

Karnataka News : कर्नाटक (Karnataka news) के स्कूल और कॉलेज में इस समय छात्राओं के हिजाब (hijab controversy) पहनने को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं, कुछ जगहों पर छात्र भगवा स्कार्फ (Student protest) पहनकर इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस बवाल से मुस्लिम छात्र (Muslim student) बेहद परेशान चल रहे हैं, तो वहीं कुछ छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।

कर्नाटक सरकार के फैसले पर बवाल

दरअसल, कर्नाटक सरकार ने फैसला लेते हुए Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू कर दी हैं। इस एक्ट के तहत सभी छात्र को स्कूल में एक जैसा यूनिफॉर्म पहनकर आना होगा। निजी स्कूल अपनी यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। सरकार के इसी फैसले के बाद मुस्लिम छात्रों द्वारा बवाल काटा जा रहा है।

मुस्लिम छात्रों का क्या है कहना

सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम छात्रों का कहना है कि वह शुरू से ही हिजाब पहनकर पढ़ाई करती हुई आ रही हैं। पहले इसको लेकर कभी कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब हिजाब पर बवाल काटा जा रहा है। छात्रों ने कहा कि उनके घर की दूसरी महिलाओं ने भी हिजाब पहनकर पढ़ाई की है।

बीजेपी नेता की अपील

इस बवाल पर बीजेपी के सीटी रवि ने कहा कि स्कूलों में सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म ही अनिवार्य रहनी चाहिए। कांग्रेस जानबूझकर छात्रों के बीच भी खाई पैदा करने का काम कर रही है। उन्होंने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि वे केवल अपनी शिक्षा पर ध्यान दें। शिक्षा ही उनका भविष्य तय करेगी, यूनिफॉर्म नहीं।

विवाद की जड़ क्या है?

बता दें कि ये सारा विवाद जनवरी में तब शुरू हुआ था जब उडुपी के एक सरकारी यूनिवर्सिटी में छह छात्राओं ने हिजाब पहनकर एंट्री ले थी। उस समय कॉलेज प्रशासन ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन बाद में ये ट्रेंड चलता गया और दूसरे कॉलेजों में भी छात्राएं हिजाब पहनकर आने लगीं। फिर इसका जवाब देने के लिए कुछ छात्राओं ने भगवा स्कार्फ डालना शुरू कर दिया। यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ और उसमें राजनीतिक दस्तक हो गई। फिलहाल, अभी ये मामला हाई कोर्ट के पास भी पहुंच चुका है।



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Ragini Sinha

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