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Kerala: गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने 9 वीसी से इस्तीफा मांगा

Kerala: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक असाधारण कदम उठाते हुए नौ राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सोमवार सुबह 11.30 बजे तक अपना इस्तीफा सौंपने को कहा है।

Neel Mani Lal
Published on: 23 Oct 2022 4:48 PM GMT
Kerala Governor Arif Mohammad Khan
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केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। 

Kerala: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Kerala Governor Arif Mohammad Khan) ने एक असाधारण कदम उठाते हुए नौ राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सोमवार सुबह 11.30 बजे तक अपना इस्तीफा सौंपने को कहा है। कानूनी जानकारों के मुताबिक देश में इस तरह का कदम अभूतपूर्व है। इस बारे में भी सवाल उठाए गए हैं कि क्या विश्वविद्यालय के अधिनियमों में निर्धारित उचित जांच किए बिना राज्यपाल को कुलपति को दरवाजा दिखाने का अधिकार है?

इन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से मांगा इस्तीफा

केरल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल मत्स्य और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय, कन्नूर विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालीकट विश्वविद्यालय और थुंचथ एजुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय के के कुलपतियों को पद छोड़ने का निर्देश जारी किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर राज्यपालों का यह निर्देश

राज्यपालों का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मद्देनजर आया है जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति एमएस राजश्री की नियुक्ति को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उनके चयन की प्रक्रिया यूजीसी के नियमों का उल्लंघन है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को राजश्री की नियुक्ति को रद्द कर दिया था क्योंकि वह चयन पैनल की सर्वसम्मत पसंद थीं। अदालत ने कहा कि यह यूजीसी के नियमों का उल्लंघन था कि "नामों का पैनल" प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें से चांसलर (गवर्नर) को एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना चाहिए।

"छह विश्वविद्यालयों के कुलपति सिलेक्शन समिति की सर्वसम्मत पसंद थे"

राजभवन के सूत्रों के अनुसार, छह विश्वविद्यालयों के कुलपति सिलेक्शन समिति की सर्वसम्मत पसंद थे। यह यूजीसी के नियमों का उल्लंघन है जैसा कि हाल के सुप्रीमकोर्ट के आदेश में कहा गया है। तीन अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के मामले में, चयन समिति में गैर-शैक्षणिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति शामिल थे, जो यूजीसी के नियमों का एक और उल्लंघन था।

Deepak Kumar

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