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जेल जाने से बचे सलमान खान, अवैध हथियार मामले में जोधपुर कोर्ट ने किया बरी

सलमान को आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होना है। इस मामले से जुड़े दोनों पक्ष की जिरह नौ जनवरी को ही पूरी हो गई थी।

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Published on: 18 Jan 2017 4:46 AM GMT
जेल जाने से बचे सलमान खान, अवैध हथियार मामले में जोधपुर कोर्ट ने किया बरी
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जोधपुर: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जाने से बच गए हैं। जोधपुर की अदालत में जज दलपत सिंह राजपुरोहित ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया है। सरकारी वकील ने कहा कि सलमान को संदेह का लाभ मिला। फैसला सलमान के पक्ष में आते ही उनके और उनकी बहन अलवीरा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने चाहने वालों को होटल रवाना होने से पहले ऑटोग्राफ भी दिए।

बता दें कि सलमान को 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में बरी करने के कोर्ट के फैसले से बिश्नोई समाज खुश नहीं है। बिश्नोई समाज ने कहा है कि वह सलमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यह बात बिश्नोई समाज के अध्यक्ष और वकील राजेश लांबा ने कही।

ट्विटर पर सलमान ने कहा शुक्रिया



सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा मंगलवार शाम को ही जोधपुर पहुंच गए थे। इस मामले से जुड़े दोनों पक्ष की जिरह नौ जनवरी को ही पूरी हो गई थी। इसके बाद मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान को अदालत में उपस्थित होने को कहा था। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले को 18 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रखा था।

बता दें कि 1998 में हुए इस शिकार मामले में सलमान के खिलाफ चार केस चल रहे हैं। इनमें से दो में उन्हें हाईकोर्ट से बरी किया जा चुका है। जबकि एक अन्य मामले की सुनवाई जोधपुर कोर्ट में 25 जनवरी को है।

क्या है सलमान पर आरोप?

बता दें कि सलमान खान पर फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान चिंकारा और काले हिरण का शिकार करने का आरोप है। इसके साथ ही उन पर ये आरोप भी लगे कि उन्होंने जिस हथियार से शिकार किया उसके साइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी। इन हथियारों से कांकाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया गया था। अक्टूबर 1998 में आर्म्स एक्ट के तहत सलमान पर केस दर्ज हुआ था। आर्म्स एक्ट में सज़ा 3 से 7 साल तक की होती है।

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