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इलाहाबाद HC ने सरकार को अपराधियों-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपराधियो व माफियाओं पर शिकंजा कसने के सख्त कदम उठाने के साथ गृह विभाग के प्रमुख सचिव....

sujeetkumar
Published on: 20 May 2017 7:48 AM GMT
इलाहाबाद HC  ने सरकार को अपराधियों-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश
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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपराधियों व माफियाओं पर शिकंजा कसने के सख्त कदम उठाने के साथ गृह विभाग के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक को लगातार अपराध में लिप्त रहने वाले शातिर अपराधियों की जमानत के सिद्धांत तय कर 2 माह में एडवाइजरी व सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है।

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कोर्ट ने शियाट हमले और हाथरस हत्या मामले के पीड़ितों व गवाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसपी को शनिवार को सौंपी । कोर्ट ने कहा अपराधों की निष्पक्ष जांच का मानक तय कर जल्द कार्रवाई हो ताकि पीड़ितों का पुलिस पर विश्वास कायम हो।

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मुख्य न्यायाधीश डी बी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने शियाट नैनी के प्रॉक्टर राम किसन सिंह एवं हाथरस के राम हरि शर्मा की याचिका पर दिया है। शियाट हमले में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद तथा हाथरस में हुई चिराग उपाध्याय के काफिले पर हमले में मौत के आरोपी पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल है।

न्याय व्यवस्था पर विश्वास कायम रहे

कोर्ट ने दर्जनों हत्या अपहरण के आरोपियों को जमानत मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए आपत्ति की है और कहा है कि अपराध पर अपराध करने वालो की जमानत नही होनी चाहिए।तथा जमानत का दुरूपयोग करने वालो की जमानत निरस्त होनी चाहिये ताकि पुलिस विवेचना व न्याय व्यवस्था पर विश्वास कायम रहे।

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