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UP: HC ने कहा- लोक सेवा आयोग के भर्तियों की नहीं होगी CBI जांच

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By aman
Published on: 28 Feb 2018 6:44 AM GMT
UP: HC ने कहा- लोक सेवा आयोग के भर्तियों की नहीं होगी CBI जांच
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इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की पांच साल की परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराने वाली याचिका बुधवार (28 फरवरी) को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करने का आदेश दिया। आयोग का कहना था कि वह संवैधानिक संस्था है लिहाजा सीबीआई इसकी जांच नहीं कर सकती।

आयोग की परीक्षाओं में धांधली की शिकायतों पर राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। दोनों पक्ष की ओर से लंबी बहस के बाद कोर्ट ने 7 फरवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया था।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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