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UP: HC ने कहा- PG मेडिकल कोर्स में NEET की मेरिट के आधार पर हो काउंसिलिंग

aman
By aman
Published on: 29 May 2017 7:59 PM IST
UP: HC ने कहा- PG मेडिकल कोर्स में NEET की मेरिट के आधार पर हो काउंसिलिंग
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हाईकोर्ट ने कहा- PG मेडिकल कोर्स में NEET के आधार पर हो काउंसिलिंग, BHU-AMU को नोटिस जारी

इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में परास्नातक कोर्स में नीट (NEET) की मेरिट के आधार पर नियमानुसार सभी एमबीबीएस व बीडीएस छात्रों की काउंसिलिंग कराकर सूची जारी करने का निर्दश दिया है। कोर्ट ने प्रवेश से संबंधित अब तक जारी महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के सभी परिपत्रों को रद्द कर दिया है।

कोर्ट ने प्रमुख सचिव को राज्य कोटे की 50 फीसदी सीटों को भरने के लिए परिपत्र जारी कर 30 मई को सूचित करने का आदेश दिया है। साथ ही 30 व 31 मई को नए सिरे से काउंसिलिंग कराकर लिस्ट जारी करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, कि 'जिन छात्रों ने प्रवेश ले लिया है, मेरिट में आने पर उनकी जमा फीस समायोजित हो जाएगी।'

बीएचयू, एएमयू को नोटिस जारी

कोर्ट ने बीएचयू और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इन्हें नीट परीक्षा के आधार पर अपने छात्रों की काउंसिलिंग कराकर प्रवेश लेने की छूट दी गई थी, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

दर्जनों याचिकाओं पर दिया आदेश

यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति पीसी त्रिपाठी की खण्डपीठ ने नमिता निरंजन सहित दर्जनों याचिकाओं पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सुधीर चंद्रौल, वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा, पीएन त्रिपाठी तथा राज्य सरकार के महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने बहस की। कोर्ट ने मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा था। हलफनामा दाखिल कर मुख्य सचिव ने प्रवेश में विभेद न करने का आश्वासन दिया। कुल सीटों का 50 फीसदी राष्ट्रीय कोटा व शेष राज्य कोटा तय है, जिस पर प्रवेश लेना है।



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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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