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पटना HC ने रद्द की BJP MP छेदी पासवान की सदस्यता, ये है वजह
नई दिल्ली: बीजेपी एमपी छेदी पासवान की सदस्यता पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के जस्टिस केके मंडल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। छेदी पासवान बिहार के सासाराम से बीजेपी एमपी हैं। छेदी पासवान पर आरोप है कि उन्होंने साल 2014 लोकसभा चुनाव के समय दिए हलफनामे (शपथपत्र) में अपने कुछ आपराधिक रिकॉर्ड छिपा लिए हैं।
बता दें, कि छेदी पासवान ने साल 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को हराया था।
कोर्ट ने नहीं मानी दलील
-याचिकाकर्ता गंगा मिश्रा के वकील मनोरंजन कुमार वर्मा के अनुसार याचिका में एमपी छेदी पासवान पर हलफनामे में आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था।
-उसमें एक रोड जाम करने और दूसरा रेलवे स्टेशन पर पोस्टर लगाने का मामला था।
-छेदी पासवान के वकील ने दलील दी कि इन मामलों में वो सजायाफ्ता नहीं है और ना ही चार्जशीट दायर की गई है।
-लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को नहीं माना और सदस्यता रद्द कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती
-फैसला आने के बाद छेदी पासवान ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।
-पासवान ने कहा कि यह जनहित का मामला था, आपराधिक मामला नहीं है।
-उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वह ऊपरी अदालत जाएंगे।