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NH 91 गैंगरेप: सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की पहली चार्जशीट, 3 को बनाया आरोपी

राष्ट्रीय राजमार्ग-91 पर मां-बेटी से गैंगरेप और रोड होल्डअप केस में सीबीआई ने शनिवार को कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया। सीबीआई 19 अगस्त से मामले की जांच कर रही थी। अदालत ने 7 नवंबर तक सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था। अपनी इस पहली चार्जशीट में सलीम बाबरिया और उसके दो साथियो को सीबीआई ने आरोपी बनाया है।

tiwarishalini
Published on: 6 Nov 2016 3:43 AM IST
NH 91 गैंगरेप: सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की पहली चार्जशीट, 3 को बनाया आरोपी
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बुलंदशहर: राष्ट्रीय राजमार्ग-91 पर मां-बेटी से गैंगरेप और रोड होल्डअप केस में सीबीआई ने शनिवार को कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया। सीबीआई 19 अगस्त से मामले की जांच कर रही थी। अदालत ने 7 नवंबर तक सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था। अपनी इस पहली चार्जशीट में सलीम बाबरिया और उसके दो साथियो को सीबीआई ने आरोपी बनाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता मुहम्मद शारिक ने सीबीआई द्वारा कोर्ट में चार्जशीट फाइल किए जाने की पुष्टि की है। सीबीआई के सूत्रों की मानें तो कन्नौज के निवासी सलीम बाबरिया और उसके दो साथियो को इस केस में आरोपी पाया गया है।

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सीबीआई ने सलीम बाबरिया के खिलाफ कन्नौज और बुलंदशहर से सबूत इकठ्ठे किए थे। विश्वस्त सूत्रों की मानें तो विक्टिम ने सलीम बाबरिया और उसके दो साथियों की पहचान भी की है। सीबीआई ने पिछले दिनों ही जेल में दो साथियों समेत सलीम बाबरिया की शनाख्त परेड कराई थी।

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जमानत के डर से चार्जशीट दाखिल की

-सीबीआई ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि केस की इन्वेस्टीगेशन जारी है या खत्म हो गई।

-कानून के जानकार बता रहे हैं कि सलीम बाबरिया और उसके साथी चार्जशीट दाखिल न होने पर कहीं जमानत न पा जाएं, इसलिए सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की है।

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तीन आरोपियों को मिली जमानत

-बता दें कि इस मामले में पहले गिरफ्तार हुए बुलंदशहर के सुतारी गांव के रईसुद्दीन समेत 3 आरोपियों को शनिवार को ही जमानत दे दी है।

- फास्ट ट्रेक कोर्ट-II (पाक्सो कोर्ट) ने शनिवार को तीनो की जमानत मंजूर कर दी और प्रत्येक से 2-2 लाख के 2 जमानती देने के आदेश दिए हैं।

-कानून के जानकार बता रहे है कि सीबीआई ने इन तीनों को अभी क्लीनचिट नहीं दी है।

-पहली चार्जशीट में इनका नाम न होने पर यह नहीं माना जा सकता है कि ये केस में शामिल नहीं थे।



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