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SC ने रद्द किया TRAI का आदेश, नहीं मिलेगा कॉल ड्रॉप पर पैसा

Rishi
Published on: 11 May 2016 6:36 AM
SC ने रद्द किया TRAI का आदेश, नहीं मिलेगा कॉल ड्रॉप पर पैसा
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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन पर कॉल ड्रॉप पर उपभोक्ता को मुआवजा देने के टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी (ट्राई) के आदेश पर रोक लगा दी है। यानी उपभोक्ता को इसके लिए कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मिली है।

ट्राई ने क्या दलील दी?

-टेलीकॉम रेग्युलेटर ने कहा कि मोबाइल कंपनियों को उपभोक्ताओं की चिंता नहीं।

-कॉल ड्रॉप से लोगों को काफी नुकसान होता है।

-करोड़ों उपभोक्ता हैं और 4-5 कंपनियां कार्टेल की तरह काम कर रही हैं।

-हर्जाने की व्यवस्था छह महीने के लिए है, फिर इसकी समीक्षा होगी।

-कंपनियों अपनी व्यवस्था में सुधार नहीं ला रही हैं।

ट्राई ने कितना मुआवजा लगाया था?

-ट्राई ने 16 अक्टूबर 2015 को मोबाइल कंपनियों को आदेश दिया था।

-कॉल ड्रॉप पर 1 रुपए उपभोक्ता को देने का आदेश था।

-एक दिन में अधिकतम 3 रुपए मुआवजा देने का आदेश था।

मोबाइल कंपनियों की ये थी दलील

-ट्राई के आदेश के खिलाफ मोबाइल कंपनियां दिल्ली हाईकोर्ट गई थीं।

-ट्राई के आदेश को मनमाना और गैरकानूनी बताया था।

-कॉल ड्रॉप के लिए कई कारणों को जिम्मेदार बताया था।

-हाईकोर्ट में मोबाइल कंपनियों की अर्जी खारिज हो गई थी।

Rishi

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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