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कोर्ट ने कहा- अंबिका सोनी के पति के खिलाफ दर्ज किया जाए मुकदमा
नोएडा: पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की पंजाब से राज्यसभा उम्मीदवार अंबिका सोनी के पति उदयचंद सोनी के खिलाफ गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय ने कासना पुलिस को शनिवार को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
आरोप है कि अंबिका सोनी के पति ने फर्जी तरीके से साढ़े तीन बीघा जमीन अपने नाम कराई। उन्होंने जिला प्रशासन के कर्मचारियों की मिलीभगत से 44 लाख रुपये मुआवजा लिया। मामले की शिकायत पीड़ित की तरफ से पहले पुलिस को की गई, लेकिन पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने इस संबंध में एसएसपी से भी जांच रिपोर्ट मांगी है।
क्या है मामला
अधिवक्ता सूर्य प्रताप ने बताया कि दिल्ली के रहने वाले मोहित खुल्लर की बिसरख में साढ़े तीन बीघा जमीन है। कुल जमीन सात बीघा है,जिसमें साढ़े तीन बीघा मोहित खुल्लर और साढ़े तीन बीघा उदयचंद सोनी की थी। लेकिन फर्जी तरीके से उदयचंद ने मोहित खुल्लर की साढ़े तीन बीघा जमीन अपने नाम करा ली। सात बीघा जमीन पूरी उदयचंद के नाम हो गई।
इसके बाद तत्कालीन एडीएमएलए के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से मिलीभगत कर आरोपी ने फर्जी तरीके से कब्जाई गई जमीन का फर्जी तरह से 44 लाख रुपये मुआवजा उठा लिया। मोहित खुल्लर से पहले यह जमीन उनकी माता नीता खुल्लर के नाम थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मोहित खुल्लर और उनके भाई रोहित खुल्लर उक्त जमीन पर काबिज हो गए थे।
पीड़ित का कहना है कि फर्जी तरीके से साजिश रच कर यह पूरा काम किया गया है। इसमें एडीएमएलए के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की भी मिलीभगत रही है। वहीं कासना पुलिस के मुताबिक अभी आदेश की प्रति नहीं मिली है। आदेश की प्रति मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जाएगी।