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पिता ने पूछा- कैसे फेल हुआ बेटा, स्कूल ने भेजा 1 करोड़ का नोटिस
आगराः हाजी सगीर नाम के एक शख्स के बेटे को स्कूल ने फेल कर दिया। उसने स्कूल प्रबंधन से पूछा कि बेटा फेल कैसे हुआ। जवाब न मिलने पर उसने डीएम से शिकायत की। इस पर स्कूल ने सगीर को मानहानि का नोटिस भेज दिया। उससे 15 दिन में एक करोड़ रुपए मांगे गए हैं। सगीर मैकेनिक है। उसने इसके खिलाफ भीख मांगने की तैयारी की है।
सेंट फ्रांसिस स्कूल में बेटों को भर्ती कराया
-हाजी सगीर मैकेनिक हैं। उनकी पत्नी शाइस्ता पैरालिसिस की वजह से चल-फिर नहीं सकतीं।
-पति और पत्नी अपने तीन बेटों को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं।
-इसी वजह से सुहैल, शारिक और शाजान को सेंट फ्रांसिस स्कूल में भर्ती कराया।
टीचर ने बेटे को गाली भी दी थी
-सगीर के दो बेटों सुहैल और शारिक ने इम्तिहान पास कर लिया।
-2014 में स्कूल ने शाजान से 300 रुपए लिए, इसकी रसीद सगीर ने मांगी थी।
-हीलाहवाली के बाद स्कूल ने रसीद दे दी थी।
-2007 में शाजान को टीचर ने गाली भी दी थी।
-शिकायत करने के बाद 7वीं क्लास में शाजान को फेल कर दिया गया।
दोबारा भी बेटे को किया फेल
-शाजान को स्कूल ने 2015 के बाद इस साल भी फेल कर दिया।
-स्कूल से बच्चे को हटाना चाहा, पास की टीसी देने पर स्कूल राजी हुआ।
-टीसी मिली तो शाजान को उसमें फेल दिखाया गया था।
-दूसरे स्कूल ने एडमिशन देने से मना कर दिया।
8वीं तक के बच्चे नहीं किए जा सकते फेल
-सीबीएसई के नियमों के तहत 8वीं क्लास तक बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता।
-स्कूल ने इस बारे में जानकारी मांगी तो कोई जवाब नहीं मिला।
-सगीर ने इस पर छह मई को डीएम पंकज कुमार से गुहार लगाई।
-डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट रेखा चौहान को जांच सौंपी।
स्कूल ने भेजा 1 करोड़ का मानहानि नोटिस
-जांच की जानकारी मिलने पर स्कूल ने सगीर को मानहानि का नोटिस भेजा।
-नोटिस के जरिए सगीर से 1 करोड़ रुपए हर्जाना भी मांगा गया है।
-15 दिन में रकम न मिलने पर 1 लाख ब्याज लेने की बात भी नोटिस में है।
भीख मांगेगा सगीर का परिवार
-नोटिस मिलने से सगीर की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है।
-सगीर इसकी जानकारी पीएम राहत कोष और सीएम अखिलेश को देंगे।
-1 करोड़ चुकाने के लिए आर्थिक मदद मांगेंगे सगीर।
-परिवार के साथ मंदिरों-दरगाहों के सामने भीख भी मांगेंगे।
क्या कहना है स्कूल का?
-सगीर के बेटे शाजान ने बताया कि पहले कोई दिक्कत नहीं थी।
-सिस्टर सेंटीना के आने के बाद हालात बदलने लगे।
-सिस्टर सेंटीना ने कहा कि वकील के जरिए बात करेंगी।
क्या कहना आरटीई एक्टिविस्ट का?
-आरटीई एक्टिविस्ट धनवान गुप्ता स्कूल के कदम को गलत बता रहे हैं।
-एचआरडी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिट्रेसी का है नियम।
-नियम के ईई सेक्शन 4 के मुताबिक, सीबीएसई स्कूल में 8वीं तक छात्र को फेल नहीं किया जा सकता।
-स्कूल शिक्षा निदेशक को भी सेंट फ्रांसिस स्कूल ने इस बारे में जवाब नहीं दिया है।