गोरखपुर हादसा: डॉ. कफील को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अभी जेल में ही रहेंगे

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By aman
Published on: 5 Sep 2017 10:37 AM GMT
गोरखपुर हादसा: डॉ. कफील को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अभी जेल में ही रहेंगे
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इलाहाबाद: गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौतों के बाद गिरफ्तार डॉ. कफील को आज (5 सितंबर) इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने डॉ. कफील अहमद की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने मांग की गई थी।

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हाईकोर्ट ने असिस्टेंट एकाउंटेंट क्लर्क संजय त्रिपाठी की भी अर्जी खारिज कर दी है। मासूम बच्चों के इलाज में हुई लापरवाही की वजह से दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अनिरुद्ध सिंह की खंडपीठ ने ये आदेश दिया है।

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बता दें, कि डॉ. कफील खान को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। कफील को यूपीएसटीएफ ने एक सूचना के आधार पर दबोचा था। कफील अहमद बीआरडी अस्पताल में उसी वॉर्ड के सुपरिटेंडेंट थे, जिसमें बच्चों की लागातार मौत हो रही थी।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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