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इलाहाबाद में अदालतों, स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद बेचने पर HC की रोक

Rishi
Published on: 30 Jun 2016 11:00 PM GMT
इलाहाबाद में अदालतों, स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद बेचने पर HC की रोक
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इलाहाबादः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश में स्कूलों और अदालतों के 500 मीटर दायरे में सिगरेट, गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर रोक लगा दी है। अदालत ने इलाहाबाद में इस आदेश को लागू करने को कहा है। बाद में यूपी में इसे लागू किया जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब भी मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

कोर्ट ने क्या कहा?

-जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने जनहित याचिका पर दिया आदेश।

-स्कूलों और अदालतों के 500 मीटर दायरे में दुकानें एक हफ्ते में हटाने के लिए कहा।

-कोर्ट ने कहा कि मादक पदार्थों की बिक्री से बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है।

लॉ इंटर्न ने दाखिल की थी याचिका

-तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ लॉ इंटर्न प्रणवेश यादव ने याचिका दाखिल की थी।

-बेंच ने कहा है कि बाद में पूरे यूपी में इस आदेश को लागू किया जा सकता है।

-तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन भी हटाने के निर्देश दिए हैं।

Rishi

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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