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पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतों पर UP सरकार की चुप्पी से हाईकोर्ट नाराज, दो हफ्तों में मांगा जवाब
इलाहाबाद: प्रदेश में पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतों को रोकने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर आज (05 जुलाई) हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह से दो हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद जवाब ना दिए जाने पर कोर्ट ने गृह विभाग पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा, कि 'मामला संवेदनशील है और इसमें सरकार का अभी तक जवाब न आना ठीक नहीं हैं।'
यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस एमके गुप्ता की खंडपीठ ने विनय कुमार पाण्डेय की याचिका पर दिया है। याचिका में पुलिस कस्टडी में हुई मौतों को रोकने की मांग की गई है।
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याचिका में ये मांग
याचिका में कहा गया है, कि प्रमुख सचिव विधि निर्देश जारी करें, कि थानों में या पुलिस कस्टडी में मौत पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य की सीमा में आने वाले सभी पुलिस थानों, थानों के कमरों तथा गलियारों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग की गई है।
कोर्ट ने जताई नाराजगी
याचिका पर हाईकोर्ट ने बहुत पहले सरकार को जवाब लगाने का समय दिया था। परंतु आज इस मामले की सुनवाई के समय जवाब न आने पर कोर्ट ने पुलिस विभाग पर नाराजगी जताई। दो सप्ताह बाद इस केस की सुनवाई का कोर्ट ने आदेश दिया है |