हिमाचल HC ने कहा- केंद्र बनाए 6 महीने में गो हत्या रोकने के कानून

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Published on: 30 July 2016 7:38 AM GMT
हिमाचल HC ने कहा- केंद्र बनाए 6 महीने में गो हत्या रोकने के कानून
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शिमलाः हिमाचल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को छह महीने के अंदर गो हत्या रोकने के कानून बनाने का आदेश दिया है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की खंडपीठ ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को आदेश जारी किए।

हाईकोर्ट ने दिए कई और आदेश

-साल 2014 में हाईकोर्ट ने हिमांचल प्रदेश में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाए थे।

-आवारा पशुओं के लिए गो सदन और उनके इलाज के लिए भी आदेश दिए थे।

-इसी संबंध में शुक्रवार को सुनवाई के समय केंद्र सरकार को भी आदेश दिए गए।

-हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार को तीन महीने में राज्य कृषि आयोग बनाने के निर्देश भी दिए हैं।

-हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का पालन करने के आदेश दिए।

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