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सिर्फ महिला कर्मचारी हों स्कूल बसों में, सरकार कर रही है विचार : जावड़ेकर

रयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के मासूम प्रद्युम्न की बेरहमी से की गई हत्या के बाद जहां पूरे देश में रोष हैं। वहीं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कहा है कि स्कूल में बच्चों की हत्या और रेप जैसी घटनाएं काफी चिंताजनक हैं।

tiwarishalini
Published on: 11 Sep 2017 11:12 AM GMT
सिर्फ महिला कर्मचारी हों स्कूल बसों में, सरकार कर रही है विचार : जावड़ेकर
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सिर्फ महिला कर्मचारी हों स्कूल बसों में, सरकार कर रही है विचार : जावड़ेकर

नई दिल्ली : रयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के मासूम प्रद्युम्न की बेरहमी से की गई हत्या के बाद जहां पूरे देश में रोष हैं। वहीं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कहा है कि स्कूल में बच्चों की हत्या और रेप जैसी घटनाएं काफी चिंताजनक हैं।

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सरकार स्कूल बसों में सिर्फ महिला कर्मचारियों की तैनाती पर विचार कर रही है। हम सभी के साथ बात करके एक बेहतर समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।

जावड़ेकर ने कहा कि मैं खुद इस घटना से आहत हूं, मेरी भी पोती स्कूल जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करने के उपायों पर विचार कर रही है।

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गौरतलब है कि रयान इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को 7 साल के प्रद्युम्न की बेरहमी से हत्या कर दी गई थिओ। बच्चे का शव स्कूल के टॉयलेट में मिला था। प्रद्युम्न सेकंड क्लास का स्टूडेंट था। पुलिस ने इस मामले में बस कंडक्टर को अरेस्ट किया है।

प्रद्युम्न मर्डर केस में उसके पिता वरुण कुमार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र, मानव संसाधन मंत्रालय, हरियाणा सरकार, सीबीएसई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से तीन हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक बच्चे का नहीं बल्कि देश के सभी बच्चों का मसला है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रद्युमन के पिता वरुण ठाकुर ने कहा, ‘मुझे कोर्ट पर बहुत विश्वास है, इसलिए हम यहां आए थे। जिस तरह से कोर्ट ने ऐक्शन लिया है, हम खुश हैं।’ जावड़ेकर ने कहा कि 'हम निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को जवाब देंगे। हम सभी के साथ बात करके एक बेहतर समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।

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प्रद्युमन के पिता वरुण ठाकुर ने इस मामले की जांच सीबीआई या विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनकी याचिका अर्जी जस्टिस चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। इस पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एएम. खानविलकर और जस्टिस डीवाई. चन्द्रचूड भी शामिल हैं।

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