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हैदराबाद ब्लास्ट में फैसला: दो आरोपी को कोर्ट ने किया दोषी करार, दो को किया बरी

Aditya Mishra
Published on: 4 Sept 2018 2:36 PM IST
हैदराबाद ब्लास्ट में फैसला: दो आरोपी को कोर्ट ने किया दोषी करार, दो को किया बरी
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नई दिल्ली: हैदराबाद में हुए दो बम धमाके मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। स्पेशल कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है जबकि दो को बरी कर दिया है। दोनों दोषियों के नाम अनीक शफीक सैयद और इस्माइल चौधरी हैं।

पांचवे आरोपी समेत बाकियों की सजा का एलान सोमवार को किया जाएगा। बतादें कि ये धमाके आज से 11 साल पहले गोकुल चाट और लुंबिनी पार्क में हुए थे। जिसमें 42 लोगों की मौत हो गई थी और 50 लोग घायल हुए थे। इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था जिसे इसी साल जून में नामपल्ली अदालत परिसर से चेरलापल्ली केंद्रीय परिसर की एक अदालत में स्थानांतरित किया गया।

सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास राव ने 7 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 27 अगस्त का दिन तय किया। जिसके बाद 4 सितंबर के लिए फैसला टाल दिया गया था। इन धमाकों के पीड़ितों के परिवारवालों ने शनिवार को इसकी 11वीं बरसी मनाई। तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) ने इस मामले की जांच की थी और आरोपियों के खिलाफ तीन आरोप पत्र दायर किए थे। आरोपियों में से कुछ अभी भी फरार हैं।

बैग में आईईडी लेकर पहुंचा था हमलावर

25 अगस्त 2007 यानी 11 साल पहले हैदराबाद में दो अलग-अलग जगहों पर बम ब्लास्ट हुए। इन धमाकों के बाद हैदराबाद समेत पूरे भारत में हड़कंप मच गया। इनमें से एक बम धमाका गोकुल चाट में हुआ जबकि दूसरा लुंबिनी पार्क में हुआ था। बम विस्फोट में 42 लोगों की मौत हो गई थी और 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

गौरतलब है कि लुंबिनी पार्क में एक शख्स अपने साथ लिए हुए बैग में आईईडी लेकर पहुंचा था। चश्मदीदों के मुताबिक, बम फटने के बाद आसपास लाशों के ढेर लग गए थे। मरनेवालों में से ज्यादातर छात्र थे, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे। लुंबिनी पार्क में बम धमाका शाम 7 बजकर 30 मिनट पर हुआ था। इस मामले में पहली गिरफ्तारी जनवरी 2009 को हुई।

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