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अब 5 अगस्त तक फाइल करें ITR, पहले 31 जुलाई थी लास्ट डेट
नई दिल्लीः सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पांच अगस्त तक बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2015-16 (आकलन वर्ष 2016-17) के लिए कर रिटर्न वास्तविक तौर पर 31 जुलाई तक दाखिल किया जाना था, लेकिन बैंकों में एक दिवसीय हड़ताल को देखते हुए सरकार ने यह अंतिम तिथि पांच अगस्त तक बढ़ा दी है।
जम्मू-कश्मीर में जारी उथल-पुथल को देखते हुए राज्य के इनकम टैक्स भरने वालों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है। वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अधिया ने शुक्रवार को एक ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी।
इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं को भेजे परामर्श में कहा था कि पिछले वर्ष इस समय तक आपने संभवतः अपना इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से भर दिया था। हम आपको याद दिलाते हैं कि आप 2016-17 के लिए अपना रिटर्न भर दें। ई-फाइलिंग सरल और आसान है।