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अब 5 अगस्त तक फाइल करें ITR, पहले 31 जुलाई थी लास्ट डेट

Rishi
Published on: 30 July 2016 12:37 AM IST
अब 5 अगस्त तक फाइल करें ITR, पहले 31 जुलाई थी लास्ट डेट
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नई दिल्लीः सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पांच अगस्त तक बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2015-16 (आकलन वर्ष 2016-17) के लिए कर रिटर्न वास्तविक तौर पर 31 जुलाई तक दाखिल किया जाना था, लेकिन बैंकों में एक दिवसीय हड़ताल को देखते हुए सरकार ने यह अंतिम तिथि पांच अगस्त तक बढ़ा दी है।

जम्मू-कश्मीर में जारी उथल-पुथल को देखते हुए राज्य के इनकम टैक्स भरने वालों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है। वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अधिया ने शुक्रवार को एक ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी।

इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं को भेजे परामर्श में कहा था कि पिछले वर्ष इस समय तक आपने संभवतः अपना इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से भर दिया था। हम आपको याद दिलाते हैं कि आप 2016-17 के लिए अपना रिटर्न भर दें। ई-फाइलिंग सरल और आसान है।



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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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