TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ी

Manali Rastogi
Published on: 1 July 2018 12:41 PM IST
पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ी
X

नई दिल्ली: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। यह पांचवीं बार है जब सरकार ने लोगों के पैन को उनके आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है। सीबीडीटी ने शनिवार को इसकी घोषणा की।

सीबीडीटी ने 27 मार्च को यह समय सीमा बढ़ाई थी

आयकर विभाग की नीति निर्धारण इकाई ने आयकर कानून की धारा 119 के तहत शनिवार 30 जून की देर रात यह आदेश जारी किया। इससे पहले सीबीडीटी ने 27 मार्च को यह समय सीमा बढ़ाई थी। नए आदेश में कहा गया है कि आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा को 'मामले पर विचार' करने के बाद बढ़ाया जा रहा है।

यह भी पढ़ें: सरकार मना रही जीएसटी के 1 साल का जश्न तो व्यापारी जता रहे विरोध

माना जा रहा है कि सीबीडीटी का नया आदेश उच्चतम न्यायालय के उस आदेश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें आधार को अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2018 की समय सीमा को बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे।



\
Manali Rastogi

Manali Rastogi

Next Story