नैनीताल HC ने कहा- बजट अध्यादेश पर केंद्र सरकार 5 अप्रैल तक दे जवाब

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Published on: 1 April 2016 9:07 AM GMT
नैनीताल HC ने कहा- बजट अध्यादेश पर केंद्र सरकार 5 अप्रैल तक दे जवाब
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देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने शुक्रवार को उत्तराखंड विधानसभा बजट को लेकर अध्यादेश लाने के फैसले पर सुनवाई के बाद केंद्र सरकार से पांच अप्रैल को जवाब मांगा है। केंद्र से जवाब मिलने के बाद हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई छह अप्रैल को करेगा ।

अध्यादेश लाने के फैसले को कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने चुनौती दी है। उनका कहना है कि बजट पहले ही विधानसभा में पारित हो चुका है जबकि केंद्र सरकार इसे झुठलाने की कोशिश कर रही है।

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केंद्र का तर्क

केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तराखंड में संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई है। सरकार विनियोग विधेयक पारित नहीं करा सकी है। इससे कर्मचारियों को 1 अप्रैल से वेतन नहीं मिलेगा। राज्य को विकास के ठहराव का भी सामना करना पड़ सकता है।

और भी याचिका

राज्य में लगे प्रेसिडेंट रूल को चुनौती देने वाली याचिका कांग्रेस विधायक इंदिरा हुदयेश के अलावा 31 अन्य विधायकों ने भी दाखिल की। याचिका दायर करने वालों में निर्दलीय और यूकेडी के भी सदस्य हैं।

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इसके अलावा गुरुवार को हरीश रावत के विधायकों के खरीद फरोख्त को लेकर जारी हुए स्टिंग ऑपरेशन को लेकर भी याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट इस मामले पर तीन सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। याचिका में हरीश रावत के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने ओर स्टिंग मामले की सीबीआर्इ् जांच कराने की मांग की गई है।

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