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पीएम साहेब ! नेपाल में प्रदूषण फैलाने वालों को 5 साल की जेल, हम कब जागेंगे
काठमांडू : नेपाल सरकार ने एक नया कानून पेश किया है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को प्रदूषण फैलाने का दोषी पाया गया तो उसे पांच साल की जेल होगी। पर्यावरण विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
नई आपराधिक संहिता के अनुसार, अधिकृत सरकारी अधिकारी की सहमति के बगैर किसी भी व्यक्ति द्वारा यांत्रिक ध्वनि, अत्यधिक गर्मी और बर्बादी करने पर पांच साल की जेल या 50,000 नेपाली रुपये या दोनों की सजा होगी। यह नई अपराध संहिता 17 अगस्त से प्रभावी हुई।
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विभाग के प्रवक्ता सफला श्रेष्ठ ने कहा, "अपराध संहिता में प्रावधान किया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए कानून को पेश करना वास्तव में एक सकारात्मक पहलू है।"
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उन्होंने कहा, "कानून पेश करना पर्याप्त नहीं है, क्रियान्वयन का कार्य ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए सरकारी एजेंसियों के बीच अच्छे समन्वय की जरूरत है।"
सरकार का यह कदम हिमालयी राष्ट्र में प्रदूषण को लेकर पर्यावरणविदों व दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती चिंता के बीच आया है।