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राहुल के खिलाफ देशद्रोह की याचिका पर होगी सुनवाई, दो कोर्ट की मंजूरी
इलाहाबाद: इलाहाबाद और लखनऊ की कोर्ट ने कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के खिलाफ दायर देशद्रोह की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है। इलाहाबाद कोर्ट में जहां इस मामले पर सुनवाई एक मार्च को होगी तो वहीं लखनऊ कोर्ट ने 27 फरवरी की तारीख तय की है। इलाहाबाद कोर्ट में एडवोकेट सुशील कुमार मिश्रा ने याचिका संख्या 169/2016 दायर की थी। वहीं, लखनऊ में एडवोकेट प्रमोद पांडेय ने राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दोनों के खिलाफ देशद्रोह की याचिका दायर की थी।
कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी
देशद्रोही का समर्थन करने वाले भी अपराधी
लखनऊ एसीजेएम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट प्रमोद पांडेय का कहना है कि यदि कोई किसी देशद्रोही का समर्थन करता है तो वह खुद 120 बी का मुजरिम होता है। अपराधी को संरक्षण देना भी देशद्रोह के दायरे में आता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश विरोधी नारे लगाने वालों के पक्ष में बयानबाजी करना सही नहीं है।
क्या है मामला ?
बीते दिनों जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत कई लोगों ने एक कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाए थे, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और इसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन जारी हैं। इसी मामले में राहुल गांधी ने जेएनयू जाकर देश विरोधी नारे लगाने वालों के समर्थन में बयान दिया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया नहीं जाना चाहिए। वहीं केजरीवाल ने भी इन छात्रों के समर्थन में बयान दिया था।