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वाराणसी में CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परिवाद दायर,सुनवाई 12 मार्च को
वाराणसी: ट्विटर पर भगवान हनुमान जी का मजाक उड़ाना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को महंगा पड़ा। केजरीवाल के एक अंग्रेजी अखबार के कार्टून को सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप पर वाराणसी के एसीजीएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।
धार्मिक भावना हुई आहत
अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी की धार्मिक भावना आहत करने की याचिका पर बनारस के न्यायालय में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड करते हुए परिवाद स्वीकार कर लिया गया है। अब इस परिवाद पर याचिकाकर्ता के रजिस्टर्ड बयान दर्ज होंगे। इसके बाद दो गवाहों को बुलाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर न्यायालय केजरीवाल को भी तलब कर सकती है। अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने एसीजेएम-6 के न्य़ायालय में आईपीसी की धारा 295 ए, 298, 500 के तहत परिवाद दायर किया था, जिसे न्यायालय ने केस रजिस्टर्ड करते हुए सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। कमलेश का आरोप है कि केजरीवाल के इस कृत्य से हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंची है।
राहुल गांधी समेत अन्य पर भी परिवाद
इसके अलावा वकील कमलेश त्रिपाठी की ही याचिका पर एसीजेएम-6 के न्यायालय ने राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी. राजा, के.सी त्यागी के विरुद्ध जेएनयूय के स्टूडेंट्स का समर्थन करने पर देश की संप्रभुता आहत करने के आरोप में आईपीसी की धारा 505(1)बी, 511, 124ए व 500 के तहत केस रजिस्टर्ड करते हुए परिवाद को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। राहुल गांधी और अन्य पर जेएनयू मामले में छात्रों का समर्थन करने पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है।