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नेशनल हेराल्ड केस : दिल्ली हाईकोर्ट से सोनिया-राहुल गांधी को मिली राहत
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड केस में पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, कि सीआरपीसी के सेक्शन-91 के तहत कोई भी ऑर्डर देने से पहले आरोपी पक्ष को सुना जाना जरूरी है, जो इस मामले मे नहीं किया गया।
गौरतलब है कि इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनको कांग्रेस और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की इनकम टैक्स बैलेंस सीट और मंत्रालयों के कागजात सौंपने का आदेश दिया था।
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क्या कहा कोर्ट ने ?
-कोर्ट ने कहा, इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने गंभीरता तरीके से आवेदन नहीं लगाया था।
-उसके बाद उसी आधार पर पटियाला कोर्ट ने आदेश दे दिए।
-स्वामी न तो गवाहों की लिस्ट के साथ इन कागजातों को जोड़ पाए और न ही ये बता पाए कि ट्रायल में इन कागजातों की क्या अहमयित है।
-कोर्ट ने अपने आदेश मे कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी मंगलवार के इस आदेश के खिलाफ़ अपील कर सकते हैं।
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क्या है मामला ?
-दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 मार्च को नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की मांग स्वीकार की थी।
-जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और एसोसिएटिड जनरल प्रा.लि.की वित्तीय जानकारी से जुड़े कुछ कागजात समन करने की मांग की गई थी।
-कोर्ट ने सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी कर दस्तावेजों की प्रति सुब्रमण्यम स्वामी को देने को कहा था।
गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे व सैम पित्रोदा आरोपी हैं।