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SC ने चुनाव आयोग से पूछा-सजा पाए MP-MLA की सदस्यता क्यों नहीं हुई रद्द

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Published on: 22 July 2016 10:29 AM GMT
SC ने चुनाव आयोग से पूछा-सजा पाए MP-MLA की सदस्यता क्यों नहीं हुई रद्द
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों की सदस्यता तुरंत रद्द न होने पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने आयोग को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।

एनजीओ ने दायर की थी याचिका

-यह याचिका एक एनजीओ लोक प्रहरी की ओर से दायर की गई थी।

-सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में अपने फैसले में ऐसे जनप्रतिनिधियों को तुरंत अयोग्य करार देने के आदेश दिए थे।

-उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग विधानसभा सचिवालय से रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई करता है।

-जबकि विधानसभा सचिवालय की तरफ से अक्सर रिपोर्ट भेजने में देरी होती है।

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कैलाश चौरसिया मामले का दिया हवाला

-सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपने फैसले में कहा था कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द होगी।

-याचिका में यूपी के पूर्व मंत्री कैलाश चौरसिया के मामले का भी हवाला दिया गया है।

-चौरसिया को एक मामले में 3 साल की सजा मिली थी लेकिन उन्हें सदस्यता से अयोग्य करार देने में काफी समय लगा था।

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