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SC ने किया साफ, तंबाकू उत्पादों पर देनी होगी 85 फीसदी वैधानिक चेतावनी

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Published on: 4 May 2016 3:57 PM IST
SC ने किया साफ, तंबाकू उत्पादों पर देनी होगी 85 फीसदी वैधानिक चेतावनी
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नई दिल्ली: सिगरेट, बीडी सहित दूसरे तंबाकू उत्पाद के पैकेट्स के 85 फीसदी हिस्‍से पर वैधानिक चेतावनी छापने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की अदालतों में चल रहे सभी 27 मामलों को कर्नाटक हाईकोर्ट में स्‍थानांतरित किए जाने के आदेश भी जारी किए हैं।

केवल तीन कंपनियां कर रही थीं पालन

-इस आदेश का पालन केवल तीन कंपनियां ही कर रही थीं।

-इसमें पनामा सिगरेट बनाने वाली गोल्डन टोबैको कंपनी, शिखर टोबैको और कुबेर खैनी के नाम हैं।

धारवाड़ बेंच ने लगाया था स्टे

-तंबाकू उत्पादों में इस नए आदेश के मुताबिक चित्र चेतावनी का साइज 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत किया है।

-लेकिन तंबाकू कंपनियां इस आदेश से खुश नहीं थीं।

-धारवाड़ बेंच से स्टे के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया था।

-सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक कर्नाटक हाईकोर्ट इस मामले का पूरी तरह से निपटारा नहीं कर देता है, तब तक किसी दूसरे हाईकोर्ट का आदेश इस मामले में मान्य नहीं होगा।



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