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SC ने आदर्श सोसाइटी गिराने पर लगाई रोक, केंद्र को कहा- कब्जे में लें

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Published on: 22 July 2016 9:38 AM GMT
SC ने आदर्श सोसाइटी गिराने पर लगाई रोक, केंद्र को कहा- कब्जे में लें
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय में शुक्रवार को मुंबई के बहुचर्चित आदर्श सोसाइटी घोटाले मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने आदर्श सोसाइटी गिराने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।

केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से इससे पहले जवाब देने को कहा गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक हफ्ते में सोसाइटी को अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने सोसाइटी के गार्ड्स को भी हटाने के निर्देश दिए हैं। सोसाइटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।

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हाईकोर्ट ने दिया था सोसाइटी गिराने के आदेश

-गौरतलब है कि इससे पहले बीते 29 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदर्श सोसाइटी को गिराने के आदेश दिए था।

-हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पर्यावरण मंत्रालय को 31 मंजिला आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को गिराने के आदेश दिए थे।

-लेकिन कोर्ट ने फैसले के अमल पर 12 हफ्ते की रोक भी लगाई थी, ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सके।

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दक्षिणी मुंबई में है स्थित

हाईकोर्ट ने आदेश में महाराष्ट्र सरकार से कहा था कि गैरकानूनी तरीके से आदर्श सोसाइटी बनाने के लिए नौकरशाहों और राजनेताओं पर आपराधिक केस दर्ज किया जाए।

-इसके पास ही रक्षा संस्थान है। सोसाइटी 31 मंजिला है और इसलिए इसे खतरा माना गया था।

-ज्ञात हो कि आदर्श सोसाइटी दक्षिणी मुंबई के कोलाबा में है।

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