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हेडमास्टर बनने के लिए नहीं खत्म होगी टीईटी एलिजिबिलिटी, रिट खारिज

Sanjay Bhatnagar
Published on: 3 May 2016 4:10 PM GMT
हेडमास्टर बनने के लिए नहीं खत्म होगी टीईटी एलिजिबिलिटी, रिट खारिज
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इलाहाबाद: अपर प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर बनने के लिए टीईटी एलिजिबिलिटी में छूट नहीं मिलेगी। छूट के लिए दाखिल रिट हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने पेटीशनर की इस दलील को एक्सेप्ट नहीं किया कि यूपी रेकग्नाइज्ड बेसिक स्कूल यानी जूनियर हाईस्कूल के लिए अप्वाइंटमेंट और टीचर्स सर्विस रूल्स 1978 में टीईटी की एलिजिबिलिटी असिस्टेंट टीचर के लिए है, हेडमास्टर के लिए नहीं।

टीईटी से छूट नहीं

-रिट पर सुनवाई के बाद जस्टिस बी.अमित स्थालेकर की पीठ ने यह आदेश दिया है।

-हेडमास्टर बनने के लिए टीईटी की एलिजिबिलिटी हटाने के लिए विनोद कुमार शुक्ला ने रिट दाखिल की थी।

-रिट में 2 जनवरी 2016 को जारी एडवर्टीजमेंट को चैलेंज किया गया था। एडवर्टीजमेंट रेकग्नाइज जूनियर हाईस्कूल के असिस्टेंट टीचरों को हेड मास्टर बनाने के लिए दिया गया था।

-एडवर्टीजमेंट में मिनिमम एलिजिबिलिटी टीईटी और साथ में रेकग्नाइज स्कूल में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था।

-चैलेंज करने वाली रिट में कहा गया था कि 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद टीईटी की जरूरत नहीं है।

-कोर्ट ने पेटीशनर की दलीलों को नामंजूर करते हुए रिट खारिज कर दी।

Sanjay Bhatnagar

Sanjay Bhatnagar

Writer is a bi-lingual journalist with experience of about three decades in print media before switching over to digital media. He is a political commentator and covered many political events in India and abroad.

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