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UP में 50 वर्ष से अधिक उम्र के अक्षम सरकारी कर्मचारी होंगे रिटायर, स्क्रीनिंग होगी
लखनऊ: यूपी के विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले अक्षम सरकारी कर्मचारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तहत रिटायर किए जाएंगे। इसके लिए सरकारी विभागों के 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग होगी। जिनकी कार्यदक्षता कमजोर पाई जाएगी, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। इस बाबत सभी मंडलायुक्तों को आदेश जारी कर दिया गया है। यह कार्रवाई गोपनीय रूप से की जा रही है।
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योगी सरकार ने सभी मंडलायुक्तों के जरिए सभी सरकारी विभागों को यह निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि वह अपने-अपने विभाग के ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराएं। जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है और उनकी कार्यदक्षता कमजोर पड़ गई है। ऐसे कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पूरे प्रदेश में की जाएगी।
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इस नियम का दिया हवाला
पत्र में वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड- 2, भाग- 2 से 4 तक में प्रकाशित मूल नियम- 56 का हवाला देते हुए कहा गया है कि '50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए तीन महीने की नोटिस अथवा तीन महीने का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है।' पत्र में अपेक्षा की गई है कि स्क्रीनिंग की कार्यवाही करते हुए उसकी रिपोर्ट 30 जून तक उपलब्ध कराएं।
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