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Good News: राज्य के 21 लाख कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा, 2% बढ़ा महंगाई भत्ता
लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता दो फीसदी बढाकर दो से चार करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद यूपी के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को जनवरी से बढ़े दो फीसदी महंगाई भत्ते का भुगतान अगस्त के वेतन से किया जाएगा।
कर्मचारियों को एक जनवरी से 31 जुलाई तक अदा की जाने वाली रकम उनके भविष्य निधि खाते यानि जीपीएफ में जमा होगी। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का नकद भुगतान अगस्त के वेतन में जोड़कर एक सितंबर को किया जाएगा।
मुराद हुई पूरी
इस संबंध में वित्त सचिव अजय अग्रवाल ने गुरुवार (13 जुलाई) को आदेश जारी कर दिया। कर्मचारियों का डीए अब बढ़कर 4 फीसदी हो गया है। बता दें कि राज्य के 21 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को पिछले कई महीने से इस आदेश का इंतजार था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2017 से कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता व पेंशनरों के लिए महंगाई राहत दो से बढ़ाकर चार प्रतिशत करने का फैसला किया था।
आगे की स्लाइड्स में पढ़ें किसे, कैसे मिलेगा राज्य सरकार के इस फैसले का लाभ ...
136 प्रतिशत डीए मिलेगा
राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों केऐसे कर्मचारी जिन्होंने वेतन समिति-2016 (सातवें वेतन) की पहली रिपोर्ट की संस्तुतियों पर किए गए निर्णय के क्रम में एक जनवरी 2016 से नई वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया है, उन्हें मूल वेतन का 136 प्रतिशत डीए मिलेगा।
इस आधार पर मिलेगा
राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों केऐसे कर्मचारी जिन्होंने वेतन समिति-2008 (छठा वेतन) की पहली रिपोर्ट की संस्तुतियों पर किए गए निर्णय के क्रम में एक जनवरी 2006 से नई वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया है। अथवा जिनके वेतनमान 1 जनवरी 2006 से संशोधित नहीं हुए हैं, उन्हें एक जुलाई 2016 से वेतन और महंगाई वेतन के योग का 256 प्रतिशत तथा एक जनवरी 2017 से वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 264 प्रतिशत मिलेगा।
इस पर भी गौर करें
ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जिनका जीपीएफ खाता अब तक नहीं खुला है उनके पीपीएफ खाते में रकम जमा होगी या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाएगा। वहीं, राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़े कर्मियों को मिलने वाले डीए के एरियर की 10 प्रतिशत राशि के बराबर रकम कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। सरकार इसके बराबर रकम पेंशन खाते में जमा करेगी। जबकि, जिन अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवाएं गुरुवार से पहले समाप्त हो गई हैं या जो सेवानिवृति की आयु प्राप्त कर एक जनवरी से पहले इस शासनादेश के जारी होने तक रिटायर हो चुके हैं, उन्हें डीए के बकाए की पूरी रकम नकद मिलेगी।