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EC Arun Goel Resigns: कौन हैं अरुण गोयल जिनकी नियुक्ति में हुआ था विवाद

EC Arun Goel Resigns: चुनाव आयुक्त अरुण गोयल (Arun Goel) ने पद से इस्तीफा दे कर चौंका दिया है। उनकी नियुक्ति भी चौंकाने वाली थी जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और अदालत ने आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में निर्देश दिए थे।

Neel Mani Lal
Published on: 9 March 2024 10:27 PM IST
Who is Arun Goyal whose appointment was controversial
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कौन हैं अरुण गोयल जिनकी नियुक्ति में हुआ था विवाद: Photo- Social Media

EC Arun Goel Resigns: चुनाव आयुक्त अरुण गोयल (Arun Goel) ने पद से इस्तीफा दे कर चौंका दिया है। उनकी नियुक्ति भी चौंकाने वाली थी जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और अदालत ने आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में निर्देश दिए थे। फरवरी 2025 में राजीव कुमार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अरुण गोयल अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में थे। कानून के अनुसार, चुनाव आयुक्त या सीईसी पद पर छह साल तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक काम किया जा सकता है।

- अरुण गोयल ने 21 नवंबर, 2022 को चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला था।

- 1985 बैच के आईएएस अधिकारी, अरुण गोयल पहले भारी उद्योग मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत थे।

- अरुण गोयल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया; इसके अलावा वह श्रम और रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार तथा वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रहे थे। उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में भी काम किया था।

- उन्होंने 2022 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली।

- चुनाव आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति को 2022 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।

- मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि न केवल अरुण गोयल (Arun Goel) को सरकार द्वारा जल्दबाजी में नियुक्त किया गया था, बल्कि उनका कार्यकाल दो साल से थोड़ा अधिक होगा, जबकि कानून अधिकारी की स्वतंत्रता और कार्यकाल की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए छह साल का कार्यकाल निर्धारित करता है।

- अपने फैसले में संविधान पीठ ने यह भी कहा कि जब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर संसद द्वारा कानून पारित नहीं किया जाता है तब तक चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पैनल द्वारा चुना जाएगा।

- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की नियुक्ति शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 को मंजूरी दी, जिसमें सीईसी को चुनने के लिए चयन पैनल के तीन सदस्यों में से एक के रूप में चीफ जस्टिस के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई थी।



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