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UP Loksabha Election: गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, उम्मीदवारी पर मंडराने लगा खतरा
UP Loksabha Election: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गैंगस्टर के मामले में अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया है।
UP Loksabha Election: गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गैंगस्टर के मामले में अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया है।
अब अफजाल अंसारी की सजा को चुनौती देने वाली याचिका के साथ ही राज्य सरकार की इस अपील की भी सुनवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 13 मई की तारीख तय की है। हाईकोर्ट के इस रुख से मुख्तार कुनबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट से अफजाल अंसारी को राहत नहीं मिली तो गाजीपुर से उनका चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा।
गैंगस्टर मामले में हुई थी चार साल की सजा
भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर के मामले में पिछले साल 29 अप्रैल को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। अदालत ने अफजाल को चार व मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद अफजाल अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में अपील की थी मगर वहां से फौरी राहत न मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संसद सदस्यता शर्तों के साथ बहाल की थी और उन्हें चुनाव लड़ने के योग्य ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट अफजाल के मामले पर 30 जून तक फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद ही सपा ने उन्हें टिकट देने का ऐलान किया था।
राज्य सरकार सजा बढ़वाने में जुटी
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। इस बीच राज्य सरकार की ओर से भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। राज्य सरकार की याचिका में कहा गया है कि गैंगस्टर के जिस मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी, उसी मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है। राज्य सरकार ने अफजाल अंसारी की सजा को भी 4 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की मांग की है।
हाईकोर्ट ने इस याचिका को मंजूर कर लिया है। अब हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी और राज्य सरकार दोनों की याचिकाओं को क्लब करके एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया है। वैसे कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने भी अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाकर 10 साल किए जाने की अर्जी लगा रखी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को 30 जून तक यह फैसला लेना है कि अफजाल अंसारी को सुनाई गई चार साल की सजा सही है या नहीं।
अफजाल की उम्मीदवारी पर संकट
अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से 13 मई को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। यदि हाईकोर्ट का फैसला अफजाल अंसारी के पक्ष में नहीं आया तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जानकारों का कहना है कि यदि हाईकोर्ट का फैसला अफजाल अंसारी के पक्ष में आया तब तो वे चुनाव मैदान में डटे रहेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी बेटी नुसरत को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। अफजाल की बेटी नुसरत ने अपने पिता के लिए पहले ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। वे गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न विधानसभा सीटों का दौरा कर रही हैं। वैसे नुसरत के अलावा मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी या परिवार के किसी अन्य सदस्य पर भी दांव लगाए जाने की चर्चा है।