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Lok Sabha Election 2024: बिना परमिट प्रचार नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी, धर्म चिन्ह के प्रयोग पर रोक
Lok Sabha Election 2024: चुनावी प्रचार से जुड़े कोई भी कार्यक्रम मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर आयोजित करने की अनुमति होगी। धर्म के प्रतीक चिन्ह का प्रयोग वर्जित होगा।
Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव-2024 के प्रचार-प्रसार के लिए लोकसभा प्रत्याशियों को पहले निर्वाचन कार्यालय से अनुमित लेनी होगी। मुख्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों को अनुमित लेने के लिए श्रेणियां बनाई है। इनमें तीन श्रेणियों की अनुमति लेने के लिए प्रत्याशी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जबकि 20 श्रेणियों की अनुमति लेने के लिए प्रत्याशी को अपनी लोकसभा सीट के निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसमें 23 श्रेणियों की अनुमति लेने के लिए प्रत्याशियों को अलग से आवेदन करना होगा।
अनुमति के लिए करना होगा आवेदन
चुनाव के प्रचार की अनुमित के लिए प्रत्याशियों को आवेदन फार्म भरना होगा। अनुमति आवेदन फार्म भरते समय प्रत्याशी को कई शर्ते से अवगत होना पड़ेगा। सभी शर्तों को मानने के बाद ही प्रत्याशी को प्रचार की अनुमति मिलेगी। यह अनुमति आवेदन फार्म प्रत्याशी को मुख्य निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर मिलेगा।
प्रत्याशियों को देने होंगे वाहन के दस्तावेज
चुनाव-प्रचार की अनुमित लेने के लिए प्रत्याशियों को अपने-अपने वाहन से संबंधित दस्तावेज भी अधिकारी को दिखाने होंगे। इसके साथ ही रैली की अनुमति लेने के लिए जिस क्षेत्र में रैली निकालनी है, उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही प्रत्याशी रैली का आयोजन कर सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई प्रत्याशी निर्वाचन क्षेत्र में नुक्क़ड़ सभा का आयोजन करता है तो उसके लिए उस स्थल के मालिक से लिखित अनुमति लेनी होगी।
गुब्बारे छोड़ने के लिए भी लेनी होगी अनुमति
चुनावी प्रचार से जुड़े कोई भी कार्यक्रम मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर आयोजित करने की अनुमति होगी। इसके अलावा चुनाव कार्यक्रमों में किसी भी धर्म के प्रतीक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर प्रत्याशी पर कार्रवाई की जाएगी। अन्य चुनावी तैयारियों के लिए प्रत्याशी को अपनी लोकसभा सीट के रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति लेनी होगी। जिसमें चुनाव-प्रचार से जुड़े आसमान में गुब्बारे छोड़ना, घर जाकर प्रचार करना , हेलिकॉप्टर और हैलीपेड से प्रचार करना, चुनाव चिन्ह वाले पर्चे बांटना, विभिन्न स्थानों पर चुनाव के झंडा, बैनर, पोस्टर-होर्डिंग व यूनिपोल लगाना शामिल है।