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LokSabha Election: राजनीतिक दलों को रखना होगा इन बातों का ख़याल, रैलियों के लिए यह है निर्देश
LokSabha Election: लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही जिलाधिकारी की ओर से राजनीतिक दल और प्रत्याशियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों पर कार्यवाही की जाएगी।
प्रतीकात्मक इमेज source: Newstrack
Hardoi News: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) की तारीखों का ऐलान होते ही जिला प्रशासन लगातार तैयारी में जुटा हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा जनपद में आचार संहिता (Code of conduct) का भी पालन कराया जा रहा है। इसी के साथ चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के पालन को लेकर भी लगातार राजनीतिक दलों को निर्देश दिए जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दल लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसमें आचार संहिता का पालन कराने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है।
जिलाधिकारी की ओर से राजनीतिक दल और प्रत्याशियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों पर कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की ओर से चुनावी रैलियां (election rallies) और प्रचार में राजनीतिक दल किन-किन वस्तुओं का प्रयोग करेंगे उसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। हरदोई में 13 मई को लोकसभा चुनाव में मतदान होना है इसके लिए जिलाधिकारी ने बताया कि सीएसएनपीजी कॉलेज (CSNPG College) और मिश्रिख क्षेत्र के लिए आईटीआई को पोलिंग पार्टियों का रवानगी स्थल बनाया गया है। इसी के साथ राजनीतिक दलों को कार्यक्रम स्थल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर राजनीतिक दलों को साझा किए जाएंगे।
झंडे की लंबाई भी तय
जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने राजनीतिक दलों को गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि चुनावी प्रचार के दौरान बाइक पर एक फिट लंबा झंडा और रैली में 10 वाहन शामिल कर सकेंगे। बाइक में लगा झंडा आधा फीट चौड़ा ही लगा सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी की ओर से जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि राजनीतिक दल अस्थाई कार्यालय किसी भी धार्मिक स्थल मतदान केंद्र के 200 मीटर के अंदर स्थापित नहीं कर सकेंगे।
जिलाधिकारी की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यह निर्देश दिए गए हैं।जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्याशी का खर्च निर्धारित सीमा के अंदर ही रखा जाए। भवन स्वामी की अनुमति के बिना किसी भी निजी संपत्ति पर कोई भी झंडा पोस्ट व बैनर नहीं लगाए जाएंगे। कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन होता पाया जाएगा तो संबंधित राजनीतिक दल के प्रत्याशी पर सख़्त कार्यवाही की जायेगी।