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Electoral Bond: SBI ने चुनावी चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, जानें क्या कहा चेयरमैन ने
Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को हलफनामा दाखिल करने के लिए 21 मार्च शाम 5 बजे तक का समय दिया था।
Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक के चेयरमैन ने गुरुवार यानी 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बांड मामले में 18 मार्च को आए आदेश का पालन किया गया है। चुनाव आयोग को खरीदे गए और कैश कराए गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है।
एसबीआई ने अपने हलफनामे में ये भी कहा है कि सभी बॉन्ड के नंबर भी बता दिए गए हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को हलफनामा दाखिल करने के लिए 21 मार्च शाम 5 बजे तक का समय दिया था।
हलफनामे के मुताबिक SBI ने EC को यह जानकारी दी
बॉन्ड खरीदने वाले का नाम
बॉन्ड का नंबर और उसकी राशि
बॉन्ड कैश करवाने वाली पार्टी का नाम
राजनीतिक पार्टी के बैंक अकाउंट के आखिरी 4 नंबर
कैश करवाए गए बॉन्ड का नंबर और उसकी राशि
जानिए सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में SBI ने क्या कहा?
SBI ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा, राजनीतिक दलों के पूरे बैंक खातों का नंबर और केवाईसी (ज्ञल्ब्) की जानकारी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे खाते की सुरक्षा (साइबर सुरक्षा) पर असर पड़ सकता है। इसी तरह सुरक्षा कारणों से बॉन्ड खरीददारों के केवाईसी विवरण भी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। ऐसी जानकारी सिस्टम में फीड नहीं की जाती है।
SBI ने पूरी तरह से आदेश का पालन नहीं किया
बैंक के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब उनके पास केवाईसी विवरण और पूरे बैंक खातों के नंबर के अलावा चुनावी बॉन्ड को लेकर कोई और जानकारी नहीं है। यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर बॉन्ड की पहचान करने में मदद करती है कि यह किस पार्टी को गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संख्या को रोककर, एसबीआई ने 11 मार्च के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया है, जिसमें चुनावी बॉन्ड के सभी डिटेल का खुलासा करने के लिए कहा गया था।