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Election 2024: क्या होगा, यदि चुनाव में दो उम्मीदवारों को मिलें बराबर वोट? जानिए नियम
Lok Sabha Election 2024: चुनाव में काउंटिंग के दौरान दो उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलने पर विजेता की घोषणा कैसे की जाती है। जानिए, क्या कहता है इलेक्शन कमीशन का नियम।
Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के दो चरणों का मतदान हो चुका है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल 2024 को वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग समाप्त हुई। निर्वाचन आयोग के अनुसार पूरे देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। 4 जून को सभी सीटों पर वोटिंग की गणना की जाएगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। अब ऐसे में यदि मतदान प्रक्रिया में 2 उम्मीदवारों को बराबर वोट मिल जाए तो उनकी किस्मत का फैसला कैसे किया जाएगा? हम में से कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें इस सवाल का जवाब पता नहीं होता है। आज हम आपको बताएंगे कि जब कभी ऐसी परिस्थिति सामने आती है तो क्या इसका कोई दूसरा ऑप्शन भी होता है या नहीं? आइए, विस्तार से समझते हैं।
क्या कहता है नियम?
इलेक्शन कमीशन के अनुसार, किसी परिस्थिति में ऐसा होता है कि मतगणना के दौरान दो उम्मीदवारों को बराबर वोट मिल जाए तो ऐसे में लॉटरी का विकल्प रखा गया है। इस स्थिति में लॉटरी एक ऐसा विकल्प होगा, जिससे विजेता घोषित किया जाएगा। लॉटरी कराने और उसके आधार पर विजेता घोषित करने का अधिकार वहां मौजूद निर्वाचन अधिकारी के पास होता है। इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव में जीते उम्मीदवार की सूची जारी करेंगे और जिला गजट में प्रकाशित करने का आदेश देंगे।
ये भी होता है विकल्प
विजयी प्रत्याशी की लिस्ट की एक कॉपी राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज निदेशक को प्रदान की जाती है। यदि कोई उम्मीदवार या उसका चुनाव एजेंट वोट काउंटिंग की प्रक्रिया पर सवाल उठाता है या वोटों की रीकाउंटिंग कराने की मांग करता है, तो उसे इसके लिए एक लिखित आवेदन देना पड़ता है। साथ ही प्रत्याशी से असंतुष्टि का उचित आधार भी मांगा जाता है। प्रत्याशी के इस आवेदन को निर्वाचित अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को प्रदान किया जाता है।